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स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ SC-ST एक्ट में मामला दर्ज, इसमें कितनी सजा?

Swatantra Bhardwaj Controversy: हाल ही में स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस एक्ट के तहत कितनी सजा दी जा सकती है.

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  • स्वतंत्र भारद्वाज SC/ST एक्ट में गिरफ्तार, आज़ाद पर हमला।
  • SC/ST अधिनियम अत्याचार, भेदभाव रोकने हेतु कड़े प्रावधान।
  • अपराध की गंभीरता अनुसार सजा, आजीवन कारावास तक संभव।
  • अधिनियम अग्रिम ज़मानत पर रोक लगाता, प्रावधान सख्त हैं।

Swatantra Bhardwaj Controversy: स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ SC/ST अधिनियम, 1989 के तहत मामला दर्ज किया गया है. वे हाल ही में जंतर-मंतर पर हुए हंगामे के बाद सुर्खियों में आए थे . उन्हें इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है. यह कार्रवाई निशु आजाद के पिता संजय आजाद पर जानलेवा हमले के सिलसिले में की गई है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का इस्तेमाल इस मामले को कानूनी रूप से जरूरी बनाता है. यह कानून अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार, भेदभाव, अपमान और हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया था. साथ ही इसमें इन समुदायों के सदस्यों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए कड़े प्रावधान हैं. 

SC/ST अधिनियम क्या है? 

SC/ST अधिनियम 1989 एक खास कानून है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अत्याचार और भेदभावपूर्ण कामों से बचाना है. कथित अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर सजा कई महीनों की जेल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है. इसी के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है. स्वतंत्र भारद्वाज से जुड़े मामले में संभावित सजा जांच और उसके बाद की अदालती कार्यवाही के दौरान साबित होने वाले विशिष्ट अपराधों पर निर्भर करेगी.


स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ SC-ST एक्ट में मामला दर्ज, इसमें कितनी सजा?

SC/ST अधिनियम के तहत क्या सजा दी जा सकती है? 

इस अधिनियम के तहत दंड को मोटे तौर पर अपराध की गंभीरता के आधार पर समझा जा सकता है. 

जातिसूचक टिप्पणी और सार्वजनिक अपमान 

SC/ST समुदाय के किसी व्यक्ति के खिलाफ जाति सूचक गाली गलौज, अपमान या फिर सार्वजनिक रूप से अपमानित करने वाले अपराध इस अधिनियम के सुरक्षा दायरे में आते हैं. ऐसे अपराधों के लिए सजा कम से कम 6 महीने से लेकर ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकती है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जाति आधारित अपमान और जानबूझकर किए गए अपमान पर सजा जरूर हो. 

झूठे सबूत या फिर गंभीर चोट पहुंचाना 

इस अधिनियम में सबसे ज्यादा गंभीर अपराधों से निपटने के प्रावधान भी शामिल हैं. इनमें SC/ST व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाना या फिर उनके खिलाफ झूठे सबूत देना जैसी स्थिति शामिल हैं. विशिष्ट अपराध और परिस्थिति के आधार पर सजा 6 महीने से लेकर 7 साल या फिर उससे ज्यादा हो सकती है. सजा की गंभीरता आरोपी के खिलाफ साबित हुए अपराध की प्रकृति पर निर्भर करती है. 


स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ SC-ST एक्ट में मामला दर्ज, इसमें कितनी सजा?

जानलेवा हमले और गंभीर अपराध 

जब किसी अपराध में गंभीर हिंसा शामिल हो या फिर ऐसा अपराध हो जिसके लिए सामान्य अपराधी कानून के तहत 10 साल या फिर उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान हो तो नियम और भी ज्यादा कड़े हो जाते हैं. 

ऐसे मामलों में SC/ST एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर उम्रकैद और जुर्माना हो सकता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी धारा लागू की गई है और अदालत में कौन सा अपराध साबित हुआ है. 

इस वजह से अगर कथित हमला एक्ट के कड़े प्रावधानों के दायरे में आने वाले गंभीर अपराधों की श्रेणी में आता है तो इसके कानूनी नतीजे कम गंभीर अपराधों की तुलना में काफी ज्यादा सख्त हो सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः Self Defence में जानलेवा हमला कब नहीं होता अपराध, क्या है कानून?

जमानत के नियम इतने कड़े क्यों माने जाते हैं? 

SC/ST एक्ट की एक जरूरी विशेषता अग्रिम जमानत को लेकर इसका सख्त रुख है. एक्ट की धारा 18 और 18A इस एक्ट के तहत अपराधों से जुड़े मामलों में अग्रिम जमानत मिलने पर रोक लगाती हैं. आसान शब्दों में कहें तो कोई आरोपी आमतौर पर सिर्फ गिरफ्तारी से बचने के लिए  SC/ST एक्ट के मामले में अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता. 

इस प्रावधान का मकसद इस बात को पक्का करना है कि आपराधिक कार्यवाही की शुरुआती स्टेज पर ही कानून के सुरक्षात्मक मकसद को कमजोर ना किया जाए. हालांकि इस प्रावधान का सही इस्तेमाल हर मामले के तथ्य और लागू होने वाली न्यायिक कार्यवाही पर निर्भर करता है.

यह भी पढ़ेंः दुनिया में कौन तय करता है Crude Oil के दाम, इसमें ईरान का कितना रोल?

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.

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