Nitish Kumar Oath : बिहार की राजनीति में हाल ही में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वे राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी और क्या सांसद रहते हुए भी यह पेंशन ले सकेंगे या नहीं, तो आइए जानते हैं कि बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार को सीएम पद त्यागने के बाद कितनी पेंशन मिलेगी?
सीएम रहते नीतीश कुमार को कितनी सैलरी मिलती थी?
जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें हर महीने लगभग 2.15 लाख वेतन मिलता था. इसके अलावा उन्हें कई सुविधाएं भी मिलती थीं, जैसे सरकारी बंगला, सुरक्षा व्यवस्था, स्टाफ यात्रा और मेडिकल सुविधाएं.
नीतीश कुमार को सीएम पद त्यागने के बाद कितनी पेंशन मिलेगी?
मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उन्हें पेंशन मिलती है. उनके लंबे राजनीतिक अनुभव के आधार पर उन्हें हर महीने करीब पेंशन मिल सकती है. यह पेंशन उनकी सरकारी सेवा के वर्षों पर निर्भर करती है. लेकिन नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक ही समय में सरकार से दो तरह की इनकम यानी वेतन और पेंशन नहीं ले सकता है. क्योंकि अब नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, इसलिए उन्हें सांसद के रूप में वेतन मिलेगा और उनकी सीएम पेंशन फिलहाल रोक दी जाएगी.
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सांसद के तौर पर कितना वेतन मिलेगा?
राज्यसभा सांसद बनने के बाद उन्हें लगभग 1.24 से 1.25 लाख मासिक वेतन और संसद सत्र के दौरान 2500 प्रतिदिन भत्ता मिलेगा. इसके अलावा हर महीने 75,000 कार्य खर्च, 50,000 स्टाफ वेतन और 25,000 स्टेशनरी भी मिलेगी.
पेंशन लेने के लिए क्या शर्त होती है?
पेंशन पाने के लिए हर साल एक घोषणा देनी होती है कि वे किसी सरकारी पद पर नहीं हैं और कोई सरकारी वेतन नहीं ले रहे, लेकिन अब सांसद बनने के कारण नीतीश कुमार यह शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनकी पेंशन रोकी जाएगी.
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