Manipur CM N Biren Singh Resigns News: मणिपुर में गुरुवार को राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बीते रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. मणिपुर सीएम का इस्तीफा विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले हुआ था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या-क्या बदलाव होंगे.
बता दें, मणिपुर में बीते दो साल से जारी हिंसा में 250 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं. ऐसे में सीएम बीरेन सिंह पर इस्तीफे को लेकर काफी दबाव था और विपक्ष लंबे समय से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा था. अब जब मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति शासन लग गया है, तो विपक्ष की मांग पूरी होते दिख रही है. अब जानिए आखिर कब तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा और क्या-क्या बदलाव आएंगे.
सीएम के इस्तीफे के बाद कौन चलाता है सरकार?
भारतीय संविधान में किसी भी राज्य में सरकार चलाने को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं. अगर किसी राज्य का सीएम इस्तीफा दे देता है तो राज्य का पूरा दायित्व राज्यपाल के पास आ जाता है. ऐसे में राज्यपाल नए सीएम के चुनाव तक मौजूदा सीएम को एक्टिंग सीएम के पद पर बने रहने का आदेश दे सकते हैं. हालांकि, एक्टिंग सीएम की शक्तियां सीमित होती हैं. विधानसभा में राजनीतिक संकट या फिर विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकते हैं. इसके बाद राष्ट्रपति इस पर विचार करते हैं और फैसला लेते हैं. मणिपुर के राज्यपाल के सिफारिश पर गुरुवार को राष्ट्रपति शासन लगा है.
नए सीएम को साबित करना होता है विश्वास मत
मणिपुर में नए सीएम का चयन जल्द ही होने की संभावना है. सत्तारूढ़ दल नए सीएम के चुनाव के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा करता है, जिसके बाद राज्यपाल की मौजूदगी में उन्हें शपथ दिलाई जाती है. नए सीएम को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना होता है. इसके बाद वह अपना मंत्रिमंडल गठित करते हैं.
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