उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार देर शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफे के पीछे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है. उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ऐसे समय पर सामने आया है, जब संसद का मानसून सत्र शुरू ही हुआ था. बता दें, राष्ट्रपति के बाद भारत में यह दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अगर कोई उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दे तो अगले चुनाव कब और कैसे होते हैं? इसकी प्रक्रिया क्या है और जब तक नया उपराष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता तब तक यह पद कौन संभालता है?
बहुत महत्वपूर्ण होता है यह पद
भारतीय संविधान के मुताबिक, देश के उपराष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. यह देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है और जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति ही इसकी जिम्मेदारी संभालते हैं. इतना ही नहीं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है.
कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?
उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा होता है. यानी इस चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य भी हिस्सा लेते हैं. इस चुनाव के दौरान खास तरह की वोटिंग होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं. इस दौरान वोटर को एक ही वोट देना होता है, लेकिन उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है.
कितने दिन में कराना होता है चुनाव
नियमों के मुताबिक, अगर देश का उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देता है या किन्हीं कारणों से वह पद पर नहीं रहता है तो पद की रिक्ति को भरने के लिए औपचारिक चुनाव उनके त्यागपत्र के 60 दिनों के भीतर कराना आवश्यक होता है. संविधान के नियमों के अनुसार, इस अवधि में राज्यसभा के उपसभापति उच्च सदन के कार्यवाहक सभापति के रूप में कार्यभार संभालते हैं. वर्तमान में यह पद हरिवंश नारायण सिंह के पास है.
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