भारतीय रेलेव दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. भारतीय रेलवे में हर दिन लाखों यात्री सफर करते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दिन लेट हो जाती है, जिससे यात्री अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन लेट होने की स्थिति में रिफंड कैसे मिलता है. आज हम आपको बताएंगे कि ट्रेन लेट होने पर आप रेलवे से कैसे रिफंड ले सकते हैं. 


ट्रेन लेट


भारतीय रेलवे में लाखों लोग हर रोज सफर करते हैं. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अलग-अलग कारणों से ट्रेन लेट हो जाती हैं. जिससे यात्रियों को असुविधा होती है. इस दौरान कई लोग ट्रेन छोड़ भी देते है, जिससे उनका टिकट में लगा पैसा नुकसान होता है. लेकिन रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेन लेट होने पर आप रेलवे से रिफंड ले सकते हैं. 


कब मिलता है रिफंड


देश में लाखों लोग रोज ट्रेन से सफर करते हैं. इस स्थिति में अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होती है, तब यात्री रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं. बता दें कि  कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है. यात्री 3 घंटे की देरी से चलने पर रिफंड क्लेम करके पूरी राशि वापस ले सकते हैं. 


कैसे मिलता है रिफंड


बता दें कि रिफंड क्लेम के लिए आपको टिकट डिपॉजिट रसीद (Ticket Deposit Receipt) फाइल करनी होती है. इसके लिए आप आईआरसीटीसी के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है, जहां जाकर आप फाइल कर सकते हैं. इसके अलावा आप टिकट काउंटर पर भी जाकर टिकट सरेंडर कर सकते हैं. जिसके बाद 90 दिनों में आपको पूरा रिफंड मिल जाता है. 


कैसे फाइल करें टीडीआर


बसे पहले आपको आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर लॉग-इन करना होता है.इसके बाद आप सर्विस  के टैब में फाइल टीडीआर को सेलेक्ट कर सकते हैं. फिर अब आप माइ ट्रांजेक्शन में जाकर फाइल टीडीआर पर क्लिक करें. इसके बाद आपके क्लेम रिक्वेस्ट रेलवे को भेजा जाता है. बता दें कि रिफंड की राशि उसी बैंक अकाउंट में आएगी, जिस अकाउंट से टिकट बुक हुई है.  


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