प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन करना जो अश्लिलता में आए भारत में कानूनन अपराध है. इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत आपको जेल हो सकती है. दरअसल, अगर आप किसी सार्वजनिक स्थल पर अपनी प्रेमिका या पत्नी को किस करते हैं, तो यह आईपीसी की धारा 294 के तहत दंडनीय है. यानी अगर आप मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बाजार, स्कूल, पार्क या फिर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अपनी प्रेमिका या अपने प्रेमी या फिर अपने पति या पत्नी को किस करते हैं, तो इसके लिए पुलिस आपको अश्लील बताकर गिरफ्तार कर सकती है.
कितनी हो सकती है सजा
आईपीसी की धारा 294 के तहत अगर आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी अश्लील हरकत करते हैं, या फिर अपने पार्टनर को किस भी करते हैं तो यह कानूनी तौर पर जुर्म है और इसके लिए आपको पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है. वहीं अगर अदालत में आप पर दोष सिद्ध हुआ तो आपको 3 महीने तक की सजा भी हो सकती है, इसके साथ ही आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. कुछ केसों में अदालत आरोपी को दोनों तरह से सजा देती है. यानी आपको जेल भी होगी और आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा.
सिर्फ किस करना ही नहीं है अपराध
अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ किस करना ही अश्लीलता में आता है या इसके कई और पहलू भी हैं. दरअसल, भारतीय दंड संहिता की धारा 294 में अश्लीलता की कोई परिभाषा नहीं है, इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाने बजाता है, अश्लील बातें करता है या फिर अश्लील इशारे करता है या ऐसी कोई हरकत करता है जो सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ है तो इसे धारा 294 के तहत अपराध माना जाएगा और इसमें पुलिस को विधिवत कार्रवाई करने की अनुमति है. हालांकि, इस तरह के कई मामलों में देश के कई हाईकोर्ट ने सार्वजनिक तौर पर अपने पार्टनर को किस करने को अनुच्छेद 19 (1) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी की श्रेणी में भी रखा है.
लोग उठा रहे हैं सवाल
भारतीय दंड संहिता की धारा 294 पर अब लोग सवाल भी उठा रहे हैं. नेशनल क्राईम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नाम के एक एनजीओ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'क्या आप जानते हैं, अगर आप सार्वजनिक स्थल पर अपनी प्रेमिका/पत्नी को किस करते हैं तो आईपीसी की धारा 294 के तहत दंडनीय अपराध है. लेकिन मनोरंजन के नाम पर फिल्मों/टीवी चैनलों द्वारा सार्वजनिक स्थलों व करोड़ों घरों में अश्लीलता एवं नग्नता परोसना संविधान के अनुच्छेद 19 का मौलिक अधिकार है.
हालांकि, इस पर कमेंट करते हुए जीनत नाम की एक यूजर ने लिखा, 'टीवी पर या सिनेमा में आप क्या देखने जा रहे हैं यह आपका स्वयं का फैसला है. कोई फिल्म या टीवी शो देखने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाता. लेकिन पार्क या मॉल जैसे सार्वजनिक स्थल पर आप अपने परिवार और बच्चों के साथ किसी अन्य उद्देश्य से जाएं और वहां आपके सामने कोई अश्लीलता करने लगे तो यह अपराध है.'
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