एशिया कप के इस सीजन में भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का जलवा देखने को मिला. टूर्नामेंट की शुरुआत से लेकर फाइनल तक उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से न सिर्फ दर्शकों को रोमांचित किया बल्कि विपक्षी गेंदबाजों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दीं. इसी लाजवाब प्रदर्शन की बदौलत अभिषेक शर्मा को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. प्लेयर ऑफ द सीरीज के तौर पर अभिषेक को पुरस्कार स्वरूप लग्जरी कार Haval H9 गिफ्ट में दी गई है. इसी क्रम में चलिए जानते हैं कि क्रिकेटर्स को जो कार गिफ्ट में दी जाती है, उसके लिए उनको आखिर कितना टैक्स पे करना पड़ता है. इसके लिए क्या नियम है.

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हर गिफ्ट फ्री नहीं

भारत में क्रिकेटर्स को अक्सर शानदार गिफ्ट्स मिलते हैं. कभी किसी टूर्नामेंट जीतने पर, तो कभी उनके बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से कंपनियां, ब्रांड या कोई उद्योगपति उन्हें कार, बाइक या अन्य लग्जरी चीजें भेंट कर देते हैं. लेकिन बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि यह गिफ्ट पूरी तरह से फ्री होता है, जबकि हकीकत कुछ और है. दरअसल, इन गिफ्ट्स पर भी टैक्स देना जरूरी है. खासकर कार या किसी बड़ी वैल्यू वाली चीज के मामले में इनकम टैक्स के नियम साफ तौर पर लागू होते हैं.

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किस नियम के अनुसार देना पड़ता है टैक्स

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को गिफ्ट में कोई चीज मिलती है और वह गिफ्ट रिश्तेदार की तरफ से नहीं है, तो उसकी मार्केट वैल्यू को उस शख्स की आय में जोड़ दिया जाता है. इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी क्रिकेटर को कार गिफ्ट में दी गई है, तो उस कार की मौजूदा मार्केट कीमत उसकी टैक्सेबल इनकम का हिस्सा बन जाएगी.

किस तरह के गिफ्ट पर देना होता है टैक्स

यहां यह समझना जरूरी है कि टैक्स का नियम रिश्तेदार और गैर-रिश्तेदार गिफ्ट में फर्क करता है. अगर क्रिकेटर को गिफ्ट उसके माता-पिता, जीवनसाथी, भाई-बहन जैसे करीबी रिश्तेदार से मिलता है, तो उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन यदि वही गिफ्ट किसी कंपनी, ब्रांड, बिजनेसमैन, फैन या अन्य व्यक्ति की ओर से आता है, तो उस पर टैक्स देना पड़ता है.

कितना होता है टैक्स रेट

अब बात करते हैं टैक्स रेट की. चूंकि अधिकतर क्रिकेटर्स की कमाई काफी ज्यादा होती है और वे आमतौर पर हाईएस्ट टैक्स स्लैब यानी 30 प्रतिशत में आते हैं. ऐसे में गिफ्ट की वैल्यू को जोड़कर उतनी ही दर से टैक्स लगाया जाता है. इसके अलावा 4 प्रतिशत का हेल्थ और एजुकेशन सेस भी शामिल होता है. यानी कुल मिलाकर लगभग 31.2 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है.

उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अगर किसी क्रिकेटर को 20 लाख रुपये की कार गिफ्ट में मिलती है, तो उसे इस गिफ्ट पर करीब 6.24 लाख रुपये टैक्स चुकाना होगा. यानी गिफ्ट में मिली कार भले ही किसी और ने दी हो, लेकिन उसका टैक्स क्रिकेटर की जेब से ही जाना है.

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