देश में सांसदों और विधायकों की सैलरी और पेंशन का मुद्दा अक्सर चर्चा में रहता है. इसकी वजह यह है कि आम सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के नियम समय के साथ बदल चुके हैं, जबकि सांसदों और विधायकों के लिए अलग व्यवस्था लागू है. ऐसे में कई बार यह सवाल उठता है कि आखिर रिटायर होने के बाद सांसदों को कितनी पेंशन मिलती है और क्या उन्हें विधायकों से ज्यादा सुविधाएं मिलती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रिटायर होने के बाद सांसदों को कितनी पेंशन मिलती है और उन्हें यह पेंशन विधायकों से ज्यादा मिलती है या कम. 

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रिटायर्ड सांसद को कितनी मिलती है पेंशन?  

संसद की आधिकारिक व्यवस्था के अनुसार पूर्व सांसदों को रिटायरमेंट के बाद 31,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है. यह बढ़ी हुई पेंशन 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है. इससे पहले पूर्व सांसदों को 25,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती थी. अगर कोई सांसद 5 साल से ज्यादा समय तक संसद का सदस्य रहा है, तो उसे अतिरिक्त सेवा अवधि के लिए भी पेंशन मिलती है. 5 साल के बाद प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 2500 प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन दी जाती है.

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अतिरिक्त कार्यकाल पर ऐसे बढ़ती है पेंशन 

अगर किसी सांसद ने केवल एक कार्यकाल नहीं, बल्कि उससे ज्यादा समय तक संसद में सेवाएं दी है, तो उसकी पेंशन बढ़ भी जाती है. उदाहरण के तौर पर अगर कोई सांसद 7 वर्ष तक सांसद रहा है तो उसे 31,000 रुपये के अलावा दो अतिरिक्त वर्षों के लिए 5000 रुपये और मिलेंगे. ऐसे में उनकी कुल मासिक पेंशन 36,000 रुपये होगी. इसी तरह अगर किसी सांसद ने 8 वर्ष तक कार्यकाल पूरा किया है, तो उसे 31,000 रुपये के साथ तीन अतिरिक्त वर्षों के लिए 7500 मिलेंगे. इस स्थिति में उसकी कुल मासिक पेंशन 38,500 रुपये हो जाएगी. नियमों के अनुसार अगर किसी अतिरिक्त वर्ष में सांसद ने कम से कम 9 महीने का कार्यकाल पूरा किया है, तो उसे भी एक पूरा वर्ष मानकर अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाता है. 

क्या विधायक को सांसदों से ज्यादा मिलती है पेंशन? 

विधायकों की पेंशन पूरे देश में एक जैसी नहीं होती. प्रत्येक राज्य की विधानसभा अपने विधायकों के वेतन और पेंशन के नियम स्वयं तय करती है. इसी कारण अलग-अलग राज्यों में पेंशन के राशि भी अलग है. कई राज्यों में विधायकों को मिलने वाली मासिक पेंशन सांसदों से भी ज्यादा है, जबकि कुछ राज्यों में यह कम है. पेंशन की राशि राज्य सरकार के बनाए नियमों और समय-समय पर किए गए संशोधनों पर निर्भर करती है. 

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क्या सांसद और विधायक दोनों की पेंशन मिल सकती है? 

अगर कोई व्यक्ति पहले विधायक रहा हो और बाद में सांसद बन जाए तो कुछ मामलों में उसे दोनों पदों से जुड़े पेंशन लाभ मिलने का प्रावधान रहा है. हालांकि इस व्यवस्था को लेकर समय-समय पर विवाद भी हुआ है और पंजाब समेत कुछ राज्यों ने दोहरी पेंशन को लेकर नियमों में बदलाव पर विचार किया है.

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