Cash Deposit Rules: हम सभी को आए दिन बैंक में कुछ ना कुछ काम जरूर होता है. कभी पैसे निकालना तो कभी पैसे जमा करना. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन में बैंक में आप कितने पैसे जमा कर सकते हैं? दरअसल आयकर विभाग काले धन और टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए नकद लेनदेन पर कड़ी नजर रखता है. आज हम जानेंगे कि एक दिन में बैंक में कितनी राशि जमा की जा सकती है. तो आइए जानते हैं.

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कितनी राशि कर सकते हैं जमा 

दरअसल बैंक नकद जमा पर कोई भी सीमा नहीं है. लेकिन अगर आप एक दिन में 50000 से ज्यादा नकद जमा कर रहे हैं तो आपको अपना पैन कार्ड विवरण देना होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकों को जरूरत पड़ने पर उच्च मूल्य वाले लेनदेन को रिकॉर्ड करने और आयकर विभाग को रिपोर्ट करने में मदद मिलती है. 

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बचत खातों के लिए 10 लाख की वार्षिक सीमा 

यदि आपके बचत खाते में जमा राशि एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ज्यादा है तो आपका बैंक खुद ही आयकर विभाग को इसकी जानकारी दे देगा. हालांकि 10 लाख से ज्यादा जमा करना कोई गैरकानूनी नहीं है लेकिन यह खतरे का संकेत हो सकता है. इस वजह से अधिकारी धन के स्रोत पर सवाल उठा सकते हैं. 

चालू खातों के लिए सीमा 

व्यवसायी और स्व- नियोजित पेशेवर अक्सर चालू खाते का इस्तेमाल करते हैं. उनके लिए सालाना सीमा और भी ज्यादा है. चालू खाते के लिए 50 लाख की नकद जमा सीमा रखी गई है. इससे ज्यादा होने पर बैंक आयकर विभाग को सूचित कर देता है. 

नखत जमा मशीन और एटीएम सीमाएं 

अगर आप टेलर के बजाय मशीन के जरिए से नकदी जमा करना पसंद करते हैं तो यहां भी कुछ दैनिक सीमाएं हैं. एचडीएफसी बैंक में डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके सीडीएम के जरिए हर रोज 2 लाख तक जमा किए जा सकते हैं. इसी के साथ एसबीआई एटीएम के जरिए हर रोज 2 लाख तक जमा करवा लेता है. 

क्या है आयकर विभाग की भूमिका 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लक्ष्य वैध जमा राशि पर जुर्माना लगाना नहीं बल्कि बे हिसाब धन का पता लगाना है. अगर आपकी कुल जमा राशि रिपोर्टिंग सीमा से ज्यादा है तो आपको नोटिस दिया जाएगा. इस नोटिस में आपको धन के स्रोत के बारे में बताने के लिए कहा जाएगा. जब तक आप सबूत दे सकते हैं तब तक चिंता की कोई बात नहीं. 

चाहे आप 1 लाख रुपए जमा कर रहे हो या फिर 10 लख रुपए, हमेशा दस्तावेजों को तैयार रखें. आयकर विभाग आपकी जमा राशि का आपकी दर्ज की गई आय से मिलान कर सकता है. अगर यह मिलान सही नहीं होता तो आप पर आयकर अधिनियम के तहत टैक्स, जुर्माना या जांच भी हो सकती है.

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