IAS Officer Transfer: देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में शामिल आईएएस अधिकारियों का तबादला अक्सर चर्चा में रहता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रांसफर के दौरान उन्हें कितना टीए-डीए मिलता है? दरअसल केंद्र सरकार ने इसके लिए स्पष्ट नियम तय किए हैं. इनमें समग्र स्थानांतरण अनुदान यानि की CTG, यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते शामिल होते हैं. चलिए विस्तार से समझते हैं.

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क्या है समग्र स्थानांतरण अनुदान यानि CTG

CTG वह एकमुश्त राशि है जो अधिकारी को ट्रांसफर के समय दी जाती है. इसका उद्देश्य सामान पैकिंग और परिवहन से जुड़े खर्च पूरे करना होता है. अगर तबादला 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है, तो अफसर को उसके पिछले महीने के मूल वेतन का 80% दिया जाता है. यदि ट्रांसफर लक्षद्वीप या अंडमान-निकोबार द्वीप समूह से आना-जाना हो, तो यह राशि 100% तक हो जाती है.

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लेकिन, अगर तबादला 20 किलोमीटर से कम दूरी पर हो या फिर उसी शहर में हो, तो यह सैलरी का सिर्फ एक-तिहाई मिलता है.

यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाएं

CTG के अलावा अफसरों को यात्रा भत्ता भी मिलता है. यह खर्च उनकी आधिकारिक यात्रा को कवर करने के लिए दिया जाता है. इसके साथ-साथ उन्हें अन्य नियमित भत्ते भी दिए जाते हैं. महंगाई भत्ता यानि DA मूल वेतन पर आधारित होता है और समय-समय पर महंगाई दर के हिसाब से बढ़ता है. मकान किराया भत्ता यानि HRA, ऑफिसर जिस शहर में रहते हैं, वहां के किराए के हिसाब से यह भत्ता मिलता है.

पति-पत्नी के तबादले पर क्या है खास नियम?

अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं और उनका तबादला 6 महीने के भीतर एक ही जगह हो जाता है, तो दूसरे नंबर पर ट्रांसफर होने वाले साथी को CTG का केवल 50% मिलता है. इसका मकसद अतिरिक्त खर्च पर रोक लगाना है.

सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े मामलों में एक विशेष प्रावधान रखा है. जब भी DA में 50% से ज्यादा बढ़ोतरी होती है, तो CTG और अन्य अनुदानों में 25% की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर दी जाती है.

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