पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के आठ महीने के बाद भी सरकारी बंगले में रह रहे हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको पत्र लिखकर लुटियंस दिल्ली के कृष्णा मेनन मार्ग पर स्थित बंगला नंबर 5 खाली करने के लिए कहा है. वे नवंबर 2024 को अपने पद से रिटायर हुए थे. इस पर पूर्व सीजेआई का कहना था कि सरकार ने उनको जो बंगला अलॉट किया है, उसमें अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, जिसमें दो से तीन हफ्ते का वक्त लगेगा. इस समय वे टाइप VIII बंगले में रह रहे हैं. चलिए जान लेते हैं कि सीजेआई को रिटारमेंट के कितने दिन के बाद बंगला खाली करने का नियम है.
सीजेआई के लिए रिटारमेंट के बाद बंगले का नियम
सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने हाउसिंग एंड अर्बल अफेयर्स मिनिस्ट्री को पत्र लिखकर कहा है कि अब बंगला नंबर 5 की जरूरत है. वहीं 1 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा था कि नियम के अनुसार रिटारमेंट के छह महीने के बाद तक ही सीजेआई सरकारी बंगले में रह सकते हैं. ऐसे में आधिकारिक नियमों के अनुसार तो उनको पहले ही बंगला खाली कर देना चाहिए था. इस लेटर में यह भी कहा गया था कि रिटायरमेंट के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने सीजेआई से कुछ दिन और बंगले में रहने की इजाजत मांगी थी. तब सीजेआई ने उस निवेदन को मान लिया था और साफ तौर पर कह दिया था कि अब इसके बाद कोई छूट नहीं मिलेगी.
रिटायरमेंट के बाद कहां रह सकते हैं सीजेआई
सुप्रीम कोर्ट जज (अमेडमेंट) रूल्स 2022 की मानें तो सीजेआई रिटायरमेंट के छह महीने के बाद चाहें तो टाइप VII बंगले में रह सकते हैं. अभी जिस बंगले में वे रह रहे हैं वो एक लेवल ऊपर का है. जस्टिस चंद्रचूड़ का सरकारी बंगले में रहने का समय 10 मई को ही खत्म हो चुका है. ऐसे में मंत्रालय ने जस्टिज चंद्रचूड़ को 5430 लाइसेंस फीस लेकर 11 दिसंबर 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक टाइप VIII बंगला अलॉट किया था. वहीं बंगला खाली करने को लेकर सीजेआई का कहना है कि उनको जो सरकारी घर मिला है, उसमें बहुत रिपेयरिंग की जरूरत है. वो उसके पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वो काम खत्म होगा, वे वहां शिफ्ट हो जाएंगे.
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