जब भी होली आती है तो चीजों की सबसे ज्यादा बात होती है और उनमें एक तो है रंग. रंगों के इस त्योहार पर रंगों की काफी बातें होती हैं. इसके अलावा एक और वजह से होली का त्योहार काफी चर्चा में रहता है और वो नशा. होली के दिन अक्सर सड़क पर नशे में धुत लोग नजर आते हैं और जगह जगह पर हंगामा होने की बातें सामने आती हैं. नशे और हंगामे की वजह से ही काफी लोग होली से दूरी भी बना लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली के दिन नशा करके हंगामा करने पर अगर पुलिस पकड़ती है तो हुड़दंग मचाने वाले लोगों को जेल भी हो सकते हैं. 

ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि होली पर नशा करके हंगामा करने पर किस कानून के तहत जेल जाना पड़ सकता है और अगर आपके घर के सामने कोई और हुड़दंग करता है तो आप उसे जेल भी भेज सकते हैं. तो जानते हैं नशे और हुड़दंग को लेकर कानून क्या कहता है... 

क्या कहता है कानून?

नशा करने के बाद हंगामा करना आईपीसी की धारा 510 के तहत दंडनीय अपराध है. इस पर दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट प्रेम जोशी बताते हैं कि अगर कोई भी नशे में धुत व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान या किसी ऐसे स्थान पर जहां उन्हें प्रवेश नहीं करना चाहिए, पर सार्वजनिक रूप से दुराचार करता है तो उसे चौबीस घंटे के लिए जेल में डाला जा सकता है. इसके अलावा उस शख्स पर दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है अथवा दोनों कार्रवाई की जा सकती है. 

इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में वकील मानवेंद्र मुकुल ने भी बताया कि नशा करने के बाद हंगामा करने पर सेक्शन 510 के तहत अगर कोई दुराचार सार्वजनिक स्थान पर किया जाता है तो उसे 24 घंटे की जेल और जुर्माने के साथ दंडित किया जा सकता है. 

गुब्बारा डालने पर भी हो सकती है कार्रवाई?

इसके साथ ही अगर आप किसी राहगीर पर बिना पूछे गुब्बारे फेंकते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है. आईपीसी की धारा 188 के तहत उन लोगों पर मुकादमा दर्ज किया जा सकता है, जो राहगीरों की सहमति के बिना उन पर पानी या रंग के गुब्बारे फेंकते हैं. ऐसे में अगर आप होली खेलें तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, वर्ना आपको जेल तक जाना पड़ सकता है. 

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