Independence Day 2023 Special: स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग अपनी गाड़ी पर तिरंगा झंडा लगाकर चलते हैं, हालांकि, ये पूरी तरह से गैरकानूनी है. भारतीय झंडा संहिता के अनुसार अपनी गाड़ी पर तिरंगा झंडा लगाने का अधिकार सिर्फ कुछ खास लोगों को ही है. इन लोगों के अलावा अगर किसी ने तिरंगा झंडा अपनी गाड़ी पर लगाया तो ये गैरकानूनी होगा. चलिए जानते हैं कि आखिर ये खास लोग होते कौन हैं.


कौन लोग लगा सकते हैं अपनी गाड़ी पर तिरंगा?


भारतीय झंडा संहिता 2002 की धारा IX के अनुसार, सिर्फ इन खास लोगों को ही अपनी गाड़ी पर देश की शान तिरंगा लगाने का अधिकार है. इनमें जो लोग शामिल हैं उनके नाम इस तरह हैं-


राष्ट्रपति
उप-राष्ट्रपति
राज्यपाल और उप-राज्यपाल
विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों के अध्यक्ष उन देशों में जहां कि वे नियुक्त हों
प्रधानमंत्री और अन्य केबिनेट मंत्री
केन्द्र के राज्यमंत्री और उपमंत्री
राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री और अन्य केबिनेट मंत्री
राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के राज्य मंत्री और उप मंत्री
अध्यक्ष, लोक सभा
उपाध्यक्ष, राज्य सभा
उपाध्यक्ष, लोक सभा
राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष
राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विधान सभाओं के अध्यक्ष
राज्यों में विधान परिषदों के उपाध्यक्ष
राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विधान सभाओं के उपाध्यक्ष
भारत के मुख्य न्यायाधिपति (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया)
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (सुप्रीम कोर्ट के जज)
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति (हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस)
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश (हाई कोर्ट के जज)


घर में कैसे झंडा फहराया जा सकता है?


आपको बता दें 2002 से पहले तक भारतीय लोग सिर्फ स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस के दिन ही झंडा फहरा सकते थे. हालांकि, अब ऐसा नहीं है. दरअसल, भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग-दो पैरा 2.2 के खंड (11) में बताया गया कि अगर कोई भारतीय अपने घर में झंडा फहराना चाहता है तो वो पूरे दिन और रात फहरा सकता है. लेकिन झंडा फहराते समय आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि तिरंगा किसी भी तरह से फटे ना. इसके साथ ही घर में झंडा जब भी फहराया जाए तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि झंडा खुली जगह पर लगा हो और तिरंगे से ऊपर कोई और झंडा ना हो.


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