CJP Jantar Mantar Protest: 10 अक्टूबर यानी आज होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे लगभग 600 समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया है. इसी के साथ यूट्यूबर ध्रुव राठी और कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके को भी हिरासत में ले लिया गया है.

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इसी बीच आइए जानते हैं कि विरासत और गिरफ्तारी में क्या अंतर होता है और पुलिस ऐसी कार्रवाई कर सकती है.जानें क्या हैं नियम.

पुलिस हिरासत का क्या मतलब है? 

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हिरासत का मतलब है कानूनी अधिकार के तहत किसी व्यक्ति की आवाजाही को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करना. पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, स्थिति की जांच करने या फिर किसी भी प्रत्याशित अपराध को रोकने के लिए कार्रवाई कर सकती है. हालांकि अधिकारियों के पास किसी की आजादी को रोकने का कानूनी आधार होना चाहिए. 

किसी प्रदर्शन के दौरान अगर कोई सभा प्रोहिबिटरी ऑर्डर या फिर सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाती है तो पुलिस इस मामले में दखल दे सकती है. अधिकारी व्यक्तियों को उस जगह से हटा सकते हैं या फिर कार्रवाई भी कर सकते हैं. पूछताछ किए जाने से पुलिस को अपने आप से किसी को हिरासत में लेने का असीमित अधिकार नहीं मिल जाता.

पुलिस किसी को कब गिरफ्तार कर सकती है? 

गिरफ्तारी एक औपचारिक कानूनी कार्रवाई है जो किसी व्यक्ति को कानूनी कंट्रोल में रखती है. एक अदालती वारंट गिरफ्तारी को अधिकृत कर सकता है लेकिन हर मामले में वारंट की जरूरत नहीं होती. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत वैधानिक जरूरतें पूरी होने पर पुलिस कुछ संज्ञेय अपराधों सहित परिस्थितियों में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है.

सिर्फ इस वजह से गिरफ्तारी अपने आप नहीं हो जाती क्योंकि कोई आरोप लगाया गया है. अपराध और परिस्थितियों के आधार पर पुलिस को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या गिरफ्तारी कानूनी रूप से जरूरी है, जिसमें आगे के अपराधों को रोकना, जांच का समर्थन करना, सबूत से छेड़छाड़ को रोकना और यह पक्का करना शामिल है कि आरोपी अदालत के सामने पेश हो. 

हिरासत और गिरफ्तारी 

हिरासत में किसी कानूनी निवारक या फिर जांच उद्देश्य के लिए आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध शामिल हो सकता है. गिरफ्तारी खास कानूनी जरूरतों द्वारा शासित एक औपचारिक कार्रवाई है. यह अंतर इस बात पर निर्भर होता है कि वास्तव में क्या होता है, ना कि सिर्फ पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लेबल पर. अगर अधिकारी किसी को हिरासत में लेते हैं और उनकी आजादी को प्रतिबंधित करते हैं तो सिर्फ हिरासत की कार्रवाई कहकर सुरक्षा उपायों से नहीं बचा जा सकता.

गिरफ्तारी के दौरान नागरिकों के पास क्या अधिकार होते हैं? 

संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार व्यक्तियों को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने और उन्हें वकील से परामर्श करने की अनुमति देकर उनकी सुरक्षा करता है. गिरफ्तार व्यक्ति को जरूरी यात्रा समय को छोड़कर आमतौर पर 24 घंटे के अंदर पास के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए. आगे की हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट के अधिकार की जरूरत होती है. 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता गिरफ्तारी प्रक्रिया भी तय करती है. इसमें गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की पहचान और गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करना शामिल है. गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकारियों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए. इसमें कानून के मुताबिक किसी रिश्तेदार या फिर नामांकित व्यक्ति की अधिसूचना भी शामिल है. 

डी के बासू दिशा निर्देश

डी के बासू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में दुर्व्यवहार और मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा उपाय स्थापित किए हैं. इनमें पुलिस कर्मियों की पहचान, जरुरी गवाहों और हस्ताक्षरों के साथ गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करना, किसी रिश्तेदार या फिर मित्र को सूचित करना और चोटों का दस्तावेजीकरण करना शामिल है.  मेडिकल जांच और हिरासत रिकॉर्ड को जरूरतों का पालन करना चाहिए.

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क्या पुलिस बिना कानूनी आधार के प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले सकती है? 

पुलिस को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए और कानूनी प्रतिबंध लागू करना चाहिए. लेकिन यह जिम्मेदारियां संवैधानिक अधिकारियों पर हावी नहीं होती है. शांतिपूर्ण विरोध को कानून की सीमा के अंदर संरक्षित किया जाता है और प्रतिबंधों का वैध कानूनी आधार होना चाहिए. 

विरासत या फिर गिरफ्तारी वैध है या फिर नहीं यह तथ्यों, लागू आदेशों और कानून पर निर्भर करता है. जो लोग मानते हैं कि उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है वे कानूनी सहायता ले सकते हैं या फिर उचित होने पर तुरंत न्यायिक प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं.

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