सीजेआई संजीव खन्ना के बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे. वर्तमान सीजेआई ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस बी.आर. गवई का चुनाव किया है. उन्होंने गवई के नाम की सिफारिश कानून मंत्रालय के पेस भेज दी है. कानून मंत्रालय ने ही परंपरा के मुताबिक वर्तमान सीजेआई से उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश मांगी थी, इसके जवाब में उन्होंने बी.आर. गवई का नाम आगे बढ़ाया था. लेकिन क्या किसी सीजेआई का कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार उसे आगे सकती है. चलिए जानते हैं.
क्या बढ़ाया जा सकता है सीजेआई का कार्यकाल?
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की अनुमति देने का प्रावधान है. लेकिन अभी तक इस प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया है. संविधान के अनुच्छेद 128 में सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश को न्यायालय में बैठने और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का प्रावधान है. इसके लिए उनकी सहमति आवश्यक है. इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ऐसे भूतपूर्व न्यायाधीश से अनुरोध करना होगा.
किसकी अनुमति की होती है आवश्यकता
एक बार जब सुप्रीम कोर्ट का भूतपूर्व न्यायाधीश इस प्रकार कार्य करता है, तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सभी अधिकार, शक्तियां तथा विशेषाधिकार होते हैं. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 128 भारत के मुख्य न्यायाधीश यानि सीजेआई को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में सेवा देने का अनुरोध करने का अधिकार देता है. इस अनुरोध के लिए राष्ट्रपति की पहले से स्वीकृति की आवश्यकता होती है. उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और सभी विशेषाधिकार दिए जाते हैं. हालांकि, इस दौरान वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थायी पद नहीं रखते हैं.
किन मामलों में हो सकता है ऐसा
यह सिर्फ तभी किया जाता है, जब कोई बहुत खास वजह हो और सीजेआई के बीच में सेवानिवृत्त हो जाने से कोई महत्वपूर्णं मामला लंबित हो सकता हो और उसकी सुनवाई फिर से सालों साल चलने की गुजांइश हो. ऐसे में उनके कार्यकाल को अल्पकाल के लिए बढ़ाया जाता है और लंबित मामलों की सुनवाई की जाती है. लेकिन यह एक लंबी और बोझिल प्रक्रिया है और शायद ही इसका इस्तेमाल अभी तक किया गया हो.
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