यूपी के बागपत में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बाइक पर लगे I Love Muhammad स्टिकर को आपत्तिजनक बताकर एक शख्स का 75 हजार रुपये का चालान काट दिया. बाइक चालक ने इस कार्रवाई का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड किया और पुलिसकर्मी से चालान की वजह पूछी. पुलिसकर्मी ने जवाब में कहा कि स्टिकर आपत्तिजनक है. इसके जवाब में बाइक चालक ने पुलिसकर्मी पर नबी की शान में अपमान करने का आरोप लगाया. ऐसे में सवाल यह है कि क्या अगर कोई अपनी गाड़ी पर I Love Muhammad लिखवाता है, तो क्या उसका चालान कट सकता है? चलिए जानें.

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किस धारा के तहत हो सकती है कार्रवाई

अगर आप रोजाना सड़क पर गाड़ी या बाइक चलाते हैं, तो ट्रैफिक नियमों की जानकारी आपके लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि ड्राइविंग लाइसेंस रखना. सड़क पर सिर्फ गाड़ी चलाना ही नहीं, बल्कि नियमों का पालन करना भी आपकी जिम्मेदारी है. ऐसे में यह जानना भी मायने रखता है कि क्या गाड़ी पर किसी भी तरह का धार्मिक स्टिकर लगवाया जा सकता है कि नहीं. दरअसल भारत में वाहन पर किसी भी प्रकार के धार्मिक या जाति-सूचक स्टिकर लगाने के मामले में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 179 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

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अवैध हैं धार्मिक स्टिकर

इस अधिनियम के तहत वाहन चालक को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना या अन्य सजा दी जा सकती है. इसका मकसद सड़क पर सार्वजनिक शांति बनाए रखना और किसी भी धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने धर्म या किसी विशेष समूह को बढ़ावा देने से रोकना है. ऐसे स्टिकर सीधे तौर पर अवैध हैं और इनके कारण ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है.

चालान और जुर्माने की राशि

सामान्य तौर पर, अगर वाहन पर धर्म या जाति-सूचक स्टिकर लगाए गए हैं, तो जुर्माने की राशि लगभग 1000 रुपये होती है. अगर स्टिकर नंबर प्लेट पर लगाया गया हो, तो पहली बार में 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इसका कारण यह है कि नंबर प्लेट पर सिर्फ वाहन का नंबर ही लिखा जा सकता है और कोई अन्य शब्द या चिन्ह लिखना गैरकानूनी है. नियम का उल्लंघन बार-बार करने पर जुर्माना बढ़ सकता है और कुछ मामलों में एक साल तक की कैद का प्रावधान भी लागू हो सकता है.

कब हो सकता है चालान

वैसे तो बाइक या कार पर I Love Muhammad जैसे स्टिकर सामान्यतः धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में आते हैं और इन्हें सीधे आपत्तिजनक नहीं माना जाता है. लेकिन अगर स्थानीय पुलिस अधिकारी अगर इसे सार्वजनिक शांति भंग करने वाला या सार्वजनिक स्थल पर आपत्तिजनक समझते हैं, तो वे वाहन चालक से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं और परिस्थितियों के आधार पर चालान काट सकते हैं. गाड़ी पर आपत्तिजनक शब्द, अश्लील चित्र या किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्द लिखे हुए स्टिकर पर भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है.

क्या कर सकते हैं और क्या नहीं

अपनी गाड़ी पर धार्मिक स्टिकर लगाना कानूनी रूप से संभव है, लेकिन यह स्टिकर किसी विशेष धर्म या जाति को बढ़ावा देने वाला नहीं होना चाहिए. अनावश्यक विवाद या ट्रैफिक जुर्माने से बचने के लिए केवल वैध और सामान्य धार्मिक संदेश वाले स्टिकर का इस्तेमाल किया जा सकता है. 

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