भोपाल में हाल ही में नकली नोटों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया है जो अपने किराए के कमरे में महीनों से नकली नोट छाप रहा था. भोपाल पुलिस के अनुसार, विवेक यादव नाम का दसवीं पास व्यक्ति भोपाल में अपने किराए के कमरे में नकली नोट छाप रहा था. उत्तर प्रदेश के रहने वाले विवेक यादव ने प्रिंटिंग प्रेस में काम का एक्सपीरियंस होने का फायदा उठाते हुए उसने घर पर ही नकली करेंसी बनाने का पूरा सेटअप तैयार कर लिया था.
पुलिस ने उसके पास से 500 के 428 नकली नोट, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और करीब 30 लाख के नकली नोट छापने लायक कच्चा माल बरामद किया है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति घर में नकली नोट छापने की कोशिश करता है तो उसे कितनी सजा मिलती है.
कैसे पकड़ा गया आरोपी?
दरअसल, भोपाल में कुछ लोगों को शांति नगर झुग्गी बस्ती के पास एक युवक पर नकली नोट चलाने का शक हुआ था. इसके बाद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया था. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया. तलाशी में पता चला कि उस व्यक्ति के पास 500 के 23 नकली नोट मिले. इसके बाद पुलिस आरोपी को लेकर करोंद स्थित उसके घर पहुंची, जहां एक नकली नोट का कारखाना मिला. जांच में पता चला कि विवेक पिछले 1 साल से नकली नोट बाजार में चला रहा था. वह रोजाना सिर्फ तीन-चार नोट ही खर्च करता था, ताकि किसी को शक न हो. वहीं वह कई बार तो 20 से 50 रुपये की चीज खरीदकर 500 का नकली नोट दे देता था और खुले लेकर निकल जाता था.
घर में नकली नोट छापने पर कितनी मिलती है सजा?
भारत में नकली नोट बनाना या छापना गंभीर आर्थिक अपराध के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा अपराध भी माना जाता है. इसलिए इसकी सजा भी बहुत सख्त तय की गई है. बीएनएस की धारा 178 के अनुसार नकली नोट छापने पर 10 साल की जेल या आजीवन कारावास भी हो सकता है, वहीं आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है. यह सजा तब दी जाती है जो कोई व्यक्ति नकली नोट बनाता है, छपता है या उसके डिजाइन को बदलकर असली जैसा बनाने की कोशिश करता है.
नकली नोट बनाने का सामान इस्तेमाल पर भी सजा
धारा 179 के अनुसार, नकली नोट बनाने के उपकरण रखने पर 7 साल की जेल और जुर्माना भी हो सकता है. इसमें वह लोग शामिल होते हैं जो प्रिंटर, विशेष पेपर, हॉट-फॉइल और डाई जैसी मशीन रखते हैं जो नोट बनाने में उपयोग होते हैं. वहीं अगर कोई व्यक्ति नकली नोट चलाने या जानबूझकर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो उसे भी धारा 180 के तहत 7 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है.