कहते हैं, किस्मत कब, कहां और कैसे पलट जाए, कोई नहीं जानता! अबू धाबी में रहने वाले भारत के एक साधारण से युवक ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाए. जी हां, इस भारतीय युवक ने दुबई की अब तक की सबसे बड़ी लॉटरी पूरे 240 करोड़ रुपये जीत लिए हैं. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती…असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है. क्योंकि सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद, उसे टैक्स में आधे पैसे गंवाने पड़ेंगे. आइए जानते हैं.
कौन हैं लॉटरी जीतने वाला?
अबू धाबी में रहने वाले 29 वर्षीय भारतीय प्रवासी अनिलकुमार बोल्ला का नाम आज हर किसी की जुबान पर है. क्योंकि उन्होंने यूएई की अब तक की सबसे बड़ी लॉटरी जीत ली है, जिसकी रकम है 100 मिलियन दिरहम, यानी लगभग 240 करोड़ रुपये. यह जीत यूएई की नई राष्ट्रीय लॉटरी प्रणाली Lucky Day Draw में 18 अक्टूबर को हुई ड्रॉ #251018 में दर्ज हुई. जैसे ही परिणाम घोषित हुए तो अनिलकुमार बोल्ला करोड़ों की दौलत के मालिक बन गए.
कैसे जीतते हैं यह लॉटरी?
यूएई की Lucky Day लॉटरी बाकी लॉटरी सिस्टम से बिल्कुल अलग है. इसमें हर व्यक्ति को केवल Dh100 (करीब 2460 रुपये) देकर एक डिजिटल टिकट खरीदना होता है. हर टिकट को एक रैंडम नंबर मिलता है और ड्रॉ सिस्टम उस नंबर को ऑटोमैटिक तरीके से चयन करता है. इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की मानवीय दखलंदाजी नहीं होती, जिससे यह सिस्टम पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और सरकार-प्रमाणित माना जाता है.
क्या इस जीत पर देना होगा टैक्स?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 240 करोड़ की इस रकम पर टैक्स कितना लगेगा? दरअसल इस शख्स के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यूएई में लॉटरी जीतना पूरी तरह टैक्स-फ्री है. यानी अनिलकुमार को वहां की सरकार को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. लेकिन अगर वह यह रकम भारत भेजते हैं या भारत में घोषित करते हैं, तो फिर खेल बदल जाता है. भारत के Income Tax Act, 1961 के मुताबिक, लॉटरी जीत पर 30% टैक्स देना अनिवार्य है. इसके ऊपर 15% surcharge (अगर जीत 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है) और 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस भी जुड़ जाता है. यानी कुल टैक्स बोझ करीब 35.88% तक पहुंच जाता है.
अगर इस हिसाब से गणना की जाए, तो 240 करोड़ रुपये की जीत पर करीब 86 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे और हाथ में बचेंगे लगभग 154 करोड़ रुपये.
कब देना होगा टैक्स
भारत में रह रहे कई प्रवासी भारतीय अक्सर सोचते हैं कि अगर वे विदेश में लॉटरी जीतें तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा पूरी तरह सच नहीं है. टैक्स का नियम इस बात पर निर्भर करता है कि विजेता भारत में Resident है या Non-Resident. अगर व्यक्ति NRI है और राशि भारत में ट्रांसफर नहीं होती, तो टैक्स नहीं लगता है. लेकिन अगर पैसा किसी भी रूप में भारत में घोषित होता है, तो टैक्स नियम तुरंत लागू हो जाते हैं.
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