पुलिस ने अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को रेनुकास्वामी मर्डर केस में गिरफ्तार किया है. आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया है.बता दें कि रेणुकास्वामी मर्डर केस में कन्नड़ एक्टर दर्शन की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं. एक्टर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आज उनकी भी जमानत रद्द कर दी.

पवित्रा गौड़ा को पुलिस ने घर से किया गिरफ्तार 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के दिसंबर 2024 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें दर्शन और उनकी सह-अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा समेत सात अन्य आरोपियों को जमानत दी गई थी. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

 

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देते समय ऐसा आदेश दिया जो सजा या बरी करने जैसा प्रतीत होता है. जस्टिस पारदीवाला ने टिप्पणी की, “हाईकोर्ट का यह रवैया प्रथम दृष्टया न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग है. निचली अदालत का जज ऐसी गलती करे, तो समझा जा सकता है, लेकिन हाईकोर्ट के जज से ऐसी भूल स्वीकार्य नहीं है.” कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि जेल में आरोपियों को विशेष सुविधाएं देने की शिकायत मिलने पर जेल अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

रेणुकास्वामी मर्डर केस के बारे में

9 जून 2024 को बेंगलुरु के पट्टनगेरे गांव में 33 वर्षीय ऑटो चालक रेणुकास्वामी का मर्डर हो गया था. रेणुकास्वामी, जो दर्शन का फैन था, कथित तौर पर दर्शन की दोस्त पवित्रा गौड़ा को आपत्तिजनक संदेश भेज रहा था. पुलिस के अनुसार, दर्शन के कहने पर रेणुकास्वामी को किडनैप किया गया, उसे तीन दिन तक एक शेड में यातना दी गई और फिर उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. उसका शव एक फ्लाईओवर पर मिला था. दर्शन को इस मर्डर की जानकारी व्हाट्सएप पर दी गई थी.

दर्शन और पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों को 11 जून 2024 को अपहरण और मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. दर्शन अपनी अपकमिंग फिल्म 'डेविल' की शूटिंग में व्यस्त हैं और अभी थाईलैंड में हैं. 28 फरवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें देशभर में यात्रा करने की अनुमति दी थी, जबकि पहले यह आदेश बेंगलुरु तक सीमित था.

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