नागा चैतन्य के डीपफेक वीडियो के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
अभिनेता नागा चैतन्य ने डीपफेक वीडियो और गलत फोटोज का इस्तेमाल करने खिलाफ के याचिका दायर की थी. ऐसे में कोर्ट की ओर से 24 घंटे में वीडियो और फोटोज को हटाने का निर्देश दिया है.

साउथ एक्टर नागा चैतन्य ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने डीपफेक वीडियो और फोटोज के अन्य वेब साइट पर गलत इस्तेमाल को लेकर याचिका दायर की थी. नागा चैतन्य ने इसे हटाने की अपील की थी. ऐसे में अब कोर्ट की ओर से इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है और इसे 24 घंटे में हटाने का निर्देश दिया है.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने तेलुगु फिल्म अभिनेता नागा चैतन्य के हक में फैसला सुनाया है और अश्लील वेबसाइटों, ऑनलाइन प्लेटफार्मों और यूट्यूब चैनलों पर उनके नाम, छवि, आवाज और रूप के अनऑथोराइज्ड उपयोग के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि नागा चैतन्य के फोटो और वीडियोज को 24 घंटे में हटा दिया जाए.
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जस्टिस ज्योति सिंह ने की सुनवाई
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने अभिनेता की दायर याचिका पर सुनवाई की और आदेश पारित किया. अभिनेता की ओर से कथित तौर पर अश्लील फोटोज-वीडियोज, डीपफेक वीडियो और उनकी पहचान का दुरुपयोग करके अनऑथोराइज्ड तरीके से इसे बेचा जा रहा है और निजता-प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग की. एक्टर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव गग्गर उपस्थित हुए थे, जिन्हें अधिवक्ता सोमदेव तिवारी, आकाशदीप गुप्ता, सिद्धार्थ सी., अभिषेक नायर और वंश श्रीवास्तव असिस्ट कर रहे थे. वहीं, गूगल एलएलसी की ओर से अधिवक्ता ममता रानी झा, रोहन आहूजा, श्रुतिमा एहरसा और सान्या सहगल उपस्थित हुए थे.
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इस सुनवाई के दौरान पीठ ने माना कि याचिकाकर्ता ने एकतरफा अंतरिम रोक लगाने के लिए पहली नजर में मामला बनता है. पीठ ने अपने आदेश में लिखा कि अभिनेता का नाम, फोटो और पहचान उनकी कई सालों की मेहनत से बनाई गई व्यवसायिक प्रॉपर्टी है. पीठ की ओर से ये रोक डीपफेक, एआई, मशीन लर्निंग और फेस बदलने वाली टैक्निक पर रोक रहेगी. साथ ही 24 घंटे में इसे हटाने का निर्देश भी दिया.

























