आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने मानहानि का मुकदमा माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया है. यह याचिका स्थायी एवं अनिवार्य निषेधाज्ञा, घोषणा और हर्जाने की मांग से संबंधित है. मुकदमा अभिनेता शाहरुख़ खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट प्रा. लि., ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स और अन्य पक्षों के खिलाफ दायर किया गया है.

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शाहरुख खान पर दर्ज हुआ मानहानि का केस

समीर वानखेड़े का आरोप है कि रेड चिलीज़ द्वारा निर्मित और नेटफ्लिक्स पर प्रसारित वेब सीरीज़ 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' झूठी, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक है. इस सीरीज़ के माध्यम से नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली एजेंसियों की नेगेटिव और भ्रामक छवि पेश की गई है, जिससे जनता का कानून प्रवर्तन संस्थाओं पर विश्वास कमजोर हो रहा है.

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छवि को किया गया खराब

वानखेड़े ने कहा कि ये सीरीज़ जानबूझकर इस प्रकार बनाई गई है ताकि उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा सके, खासकर तब जबकि समीर वानखेड़े बनाम आर्यन खान मामला वर्तमान में माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट और एनडीपीएस विशेष अदालत, मुंबई में विचाराधीन है.

समीर वानखेड़े ने सीरीज के सीन पर जताई आपत्ति

इसके अलावा, सीरीज़ में एक किरदार को “सत्यमेव जयते” नारा लगाने के बाद अश्लील इशारा (मिडिल फिंगर) करते हुए दिखाया गया है. यह कार्य राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है और Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 का गंभीर उल्लंघन है, जिसके तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है.

2 करोड़ रुपये हर्जाने की हुई मांग

साथ ही, सीरीज़ की सामग्री सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के भी विपरीत है क्योंकि इसमें अश्लील और आपत्तिजनक प्रस्तुति के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया है. इस याचिका में 2 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की गई है, जिसे टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में कैंसर रोगियों के इलाज हेतु दान करने की बात कही गई है.

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