जोधपुर: सलमान खान भले ही सुपरस्टार हैं और लाखों दिलों पर राज करते हैं लेकिन अदालत के लिए वो आम नागरिक हैं. एक आम दोषी हैं. ऐसा कल जोधपुर की स्पेशल कोर्ट में भी देखने को मिला जहां उनके केस के लिए सजा सुनाई जा रही थी. कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को उनके स्टारडम की वजह से कोई रियायत नहीं दी.

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने अपने 201 पेज के फैसले में कहा कि मुलजिम एक अभिनेता है और उसके कार्यों को देखकर आम लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं. इसके बावजूद सलमान खान ने जिस तरह वन्य जीव संरक्षण कानून में दर्ज ‘‘ब्लैक बक’’ की प्रजाति के दो निर्दोष मूक वन्यजीव काले कृष्ण मृगों का बंदूक की गोली मारकर शिकार किया, उसके मद्देनजर उन्हें परिवीक्षा का लाभ देना न्यायोचित नहीं है.

सजा सुनाते समय जज ने क्या कहा, यहां है मुख्य बातें-

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  • अदालत ने कहा कि इस समय वन्यजीवों के अवैध शिकार की बढ़ रही घटनाओं के मद्देनजर सलमान के कृत्य और तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुये उसे वन्यजीव संरक्षण कानून के अंतर्गत परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देना न्यायोचित नहीं है.
  • अदालत ने कहा कि अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन किया गया है, परंतु ‘‘मेरे मतानुसार इनकी तथ्य व परिस्थितियां हस्तगत प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण तथा अभियुक्त द्वारा किये गये कृत्य को मद्देनजर रखते हुये उनका कोई लाभ अभियुक्त प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है. मुलजिम को दोषसिद्ध अपराध अंतर्गत धारा 9/11 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है.’’
  • सलमान खान के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी थी कि इस समय पहले किसी भी मामले में उनकी दोषसिद्धि नहीं है. वह करीब 20 साल से इस प्रकरण की सुनवाई भुगत रहा है और अदालत ने जब भी आदेश दिया तो वह उसके समक्ष हाजिर हुआ है.
  • यही नहीं, अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया था कि अभिनेता होने के कारण सलमान खान को जेल भेजा जाता है तो इससे फिल्म जगत से जुड़े कई घरों की रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ेगा. 
  • अधिवक्ता ने इन तथ्यों के आलोक में सलमान खान को वन्यजीव संरक्षण कानून में परिवीक्षा कानून का लाभ देने का अनुरोध किया था.
  • इस पर अभियोजन अधिकारी ने इन तर्कों का विरोध करते हुये कहा, ‘‘मुलजिम ने दो कृष्ण मृगों का बंदूक से शिकार किया है. कृष्ण मृग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग प्रथम के क्रम संख्या-2 पर दर्ज ‘ब्लैक बक’ की प्रजाति के वन्यजीव हैं, जिनकी प्रजाति लुप्त होती जा रही है. इससे पारिस्थितिक संतुलन को भी नुकसान हो रहा है.’’
  • उन्होंने कहा, ‘‘अभियुक्त बहुचर्चित कलाकार व्यक्ति है, जिसके द्वारा किये गये कार्यो का आम जनता द्वारा अनुसरण किया जाता है, इसके बावजूद अभियुक्त ने दो वन्य जीव कृष्ण मृगों का शिकार किया है. ’’
  • उन्होंने कहा कि सलमान खान पर पहले भी हिरण के शिकार के दो मामले दर्ज हुये थे जिनमे अदालत ने उसे दोषसिद्ध किया था. जिसमे उच्च न्यायालय ने उसे दोषमुक्त कर दिया था. इस निर्णय के विरूद्ध याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.