Jaya Prada : वेटरेन एक्ट्रेस वे पूर्व सांसद जया प्रदा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक्ट्रेस को लेकर उत्तर प्रदेश के जिले की एक अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में एक्ट्रेस को कोर्ट में पेश होने को कहा है. कोर्ट ने इसकी तारीख 17 नवंबर बताई है. साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि उनके खिलाफ पहले से जारी गैर-जमानती वॉरंट भी जारी रहेगा. 


अब 17 नवंबर को जया प्रदा को पहुंचना होगा अदालत
जया प्रदा को इससे पहले भी 8 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था. हालांकि, वे मिली तारीख पर अदालत नहीं पहुंची. अब मामले की सुनवाई की तारीख को बढ़ा कर 17 नवंबर कर दिया है. इस पर बात करते हुए अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने कहा का- 'जया प्रदा अपने खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद भी 8 नवंबर को अदालत में पेश नहीं हुई हैं. इसके बाद अदालत ने एनबीडब्लूय की कार्रवाई को जारी रखा और मामले की तारीख आगे बढ़ाते हुए इसको 17 नवंबर कर दिया'. 


क्या है पूरा मामला
दरअसल, यह मामला साल 2019 का है. उस वक्त जया प्रदा ने 19 अप्रैल को रामपुर के स्वारा थाना क्षेत्र के नूरपूर पहुंची थी. लेकिन इस दौरान लोकसभा चुनाव की वजह से आदर्श चुनाव आचार सहिंता लागू थी. इस दौरान उन्होंने सड़क का उद्धाटन भी कर दिया था, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था. इसके बाद ही उन पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के चलते केस दर्स किया गया था. 


बता दें किं, एक्ट्रेस के खिलाफ  फ्लाइंग स्क्वॉड मजिस्ट्रेट-34 स्वार डॉ. नीरज कुमार पराशरी से केस दर्ज कराया था. इस केस में एक्ट्रेस को 16 अक्टूबर को अपने बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे कोर्ट नहीं पहुंची, जिसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट ने गैरर जमानती वॉरंट जारी किया था. 


 


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