दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता आर. माधवन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए उनके पक्ष में अहम अंतरिम आदेश दिया है. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने आर माधवन के नाम, तस्वीर, आवाज और उनकी पहचान से जुड़े किसी भी चीज के कमर्शियल दुरुपयोग पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिनेता की तस्वीर या शक्ल-सूरत का इस्तेमाल कर किसी भी तरह का कमर्शियल सामान बेचना प्रतिबंधित रहेगा. इसके साथ ही सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद अश्लील, डीपफेक और एआई से बनाए गए फर्जी कंटेंट को हटाने का भी निर्देश दिया गया है.
आर माधवन ने कोर्ट में दाखिल की थी अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में अभिनेता की ओर से सीनियर एडवोकेट स्वाति सुकुमार ने बताया कि कई लोगों ने आर. माधवन की तस्वीर और पहचान का गलत इस्तेमाल कर फर्जी वीडियो, ट्रेलर और अश्लील सामग्री बनाई है. उन्होंने यह भी कहा कि मुकदमा दायर करने से पहले अभिनेता ने संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से ऐसे कंटेंट को हटाने की मांग की थी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में दिया अहम आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि अगर किसी व्यक्ति को ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री हटवानी है, तो पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से संपर्क करना जरूरी है. इसके बाद ही अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है. जस्टिस अरोड़ा ने आदेश देते हुए कहा कि सूची में शामिल कुछ पक्षकार के खिलाफ मर्चेंडाइज की बिक्री पर रोक लगाई जाती है और एक मामले में अश्लीलता के आधार पर भी कार्रवाई होगी.
दिल्ली हाई कोर्ट पहले भी दे चुका है अहम आदेश दिल्ली हाई कोर्ट में इससे पहले भी कई मशहूर हस्तियों ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालत का रुख किया है. इनमें आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, क्रिकेटर सुनील गावस्कर, अभिनेता सलमान खान और एनटीआर जूनियर शामिल हैं. इसके अलावा कोर्ट पहले ही श्री श्री रवि शंकर, नागरजुन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर, पत्रकार सुधीर चौधरी और पॉडकास्टर राज शमानी के व्यक्तित्व अधिकारों की भी रक्षा कर चुका है.