दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की कई डीपफेक और अश्लील वीडियो और तस्वीरों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने ये निर्देश देवगन की उस याचिका पर दिया जिसमें उन्होंने अपने पर्सनालिटी राइट्स और इमेज की सुरक्षा की मांग की थी.

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दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि अश्लील या आपत्तिजनक डीपफेक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए. हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि इस चरण पर सभी ऐसी पोस्ट को नहीं हटाया जा सकता जिनमें सिर्फ देवगन की तस्वीरें या पोस्टर हैं क्योंकि कई फैन पेज भी उन्हें साझा करते हैं. कोर्ट ने कहा फैन पेजों को कुछ छूट देनी होगी वरना तो अभिनेता को खुद का डिजिटल अस्तित्व ही मिटाना पड़ेगा.

अजय देवगन की तस्वीरों का हो रहा है गलत इस्तेमाल - वकीलदिल्ली हाई कोर्ट में अभिनेता अजय देवगन की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि अमेज़न जैसी वेबसाइटों पर अभिनेता के नाम और तस्वीरों वाले पोस्टर, टी-शर्ट और कैप बिना अनुमति बेचे जा रहे हैं. उन्होंने मुख्य रूप से उन डीपफेक वीडियो पर जोर दिया जिनमें देवगन को फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ अश्लील तरीके से दिखाया गया है और बताया कि एक यूट्यूबर भी ऐसा कंटेंट फैला रहा है.

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कोर्ट ने पूछा कि क्या अजय देवगन ने पहले यूट्यूब से इस पर औपचारिक शिकायत की थी. कोर्ट ने कहा कि सीधे एक्स-पार्टी आदेश नहीं दिया जा सकता लेकिन अश्लील और डीपफेक कंटेंट हटाने का निर्देश दिया जाएगा.

अभिनेता अजय देवगन के नैतिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है - वकील दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने ये भी टिप्पणी की कि याचिका में कई तरह के मुद्दे एक साथ जोड़ दिए गए हैं जिससे मामले को समझने में मुश्किल होती है. इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी आपत्तिजनक डीपफेक तुरंत हटाए जाएं और मामले की अगली सुनवाई 26 दिसंबर को की जाएगी. वकील ने दलील देते हुए कहा कि डीपफेक का मुद्दा दुनिया के कई देशों के लिए चुनौती बना हुआ है और भारत की अदालतों के फैसलों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजर रखी जा रही है.

बता दें कि अजय देवगन ने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि बिना इजाजत उनकी फिल्मों के क्लिप्स का इस्तेमाल कर डीपफेक बनाए जा रहे हैं. जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है और ये उनके नैतिक अधिकारों का उल्लंघन है.