एक्टर राजपाल यादव के गुरुवार 4 बजे तिहाड़ जेल में सरेंडर करने की खबरें सामने आई हैं. दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था, जिसके बाद आज जेल अधिकारियों के सामने राजपाल यादव ने सरेंडर किया. दिल्ली HC ने राजपाल यादव की अर्जी खारिज कर दी थी.

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राजपाल यादव ने किया सरेंडर

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को बुधवार शाम 4 बजे सरेंडर करने का निर्देश दिया था, लेकिन बुधवार को सरेंडर नहीं किया. तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने गुरुवार को सरेंडर किया. कोर्ट ने कहा था- आपने कहा था कि आप बॉम्बे में हैं, इसलिए आपको सरेंडर के लिए दो दिन का समय दिया गया था. अब ऐसा लगता नहीं कि कोई आधार बचा है. नरमी दिखाने का कोई कारण नहीं है

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कोर्ट ने की राजपाल यादव की अर्जी खारिज

बता दें कि अर्जी में चेक बाउंस मामले में जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी. इसमें राजपाल यादव को 2024 में दोषी ठहराया गया था. सजा सुनाई गई थी. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने कहा, 'मैंने आपकी अर्जी पहले ही खारिज कर दी थी और सरेंडर के लिए दो दिन का समय दिया था.'

राजपाल यादव के वकील ने कहा कि अगर एक हफ्ते की मोहलत मिल जाए तो वो भुगतान कर देगा. अर्जी खारिज होने पर वो आत्मसमर्पण कर देगा. उसने 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है. उसने मुझे सबूत भी दे दिए हैं. वो पैसे लेकर आएगा.

मालूम हो कि राजपाल यादव ने कुल 2.5 करोड़ रुपये भुगतान करने का आश्वासन दिया था, जिसमें 40 लाख रुपये और 2.10 करोड़ रुपये की किश्तें शामिल थीं. लेकिन तय समय सीमा के बावजूद कोई भी राशि जमा नहीं की गई.

राजपाल यादव के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो फिल्म भूत बंगला और वेलकम टू द जंगल में नजर आएंगे. दोनों फिल्मों की शूटिंग जारी है.