मुंबई : बंबई हाईकोर्ट ने आज संजय गांधी की जैविक बेटी होने का दावा करने वाली एक महिला की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें मधुर भंडारकर की आगामी फिल्म ‘इंदू सरकार’ पर रोक लगाने की मांग की गई.
जस्टिस अनूप मोहता और जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रिया पॉल का अदालत के हस्तक्षेप और सेंसर बोर्ड की ओर से सर्टिफिकेट दिये जाने के बाद फिल्म की रिलीज पर रोक लायक कोई मामला नहीं है. जस्टिस मोहता ने कहा कि फिल्म निर्माता ने एक डिस्क्लेमर दिया है जो फिल्म से पहले दिखाया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि फिल्म के सभी किरदार और घटनाएं काल्पनिक हैं औ इनकी किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता नहीं है. सेंसर बोर्ड भी पहले फिल्म निर्माता से कुछ सीन हटाने के लिए कहने के बाद इस फिल्म को सर्टिफिकेट दे चुका है.हाईकोर्ट ने ‘इंदू सरकार’ पर रोक की मांग वाली याचिका की खारिज
एजेंसी | 24 Jul 2017 09:23 PM (IST)