मुंबई की एक सत्र अदालत ने एक बॉलीवुड अभिनेत्री द्वारा दायर बलात्कार के एक मामले में अभिनेता आदित्य पंचोली की गिरफ्तारी से छूट को शुक्रवार को तीन अगस्त तक के लिये बढ़ा दिया.
वर्सोवा पुलिस ने 28 जून को पंचोली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया था. अभिनेता को 19 जुलाई तक गिरफ्तारी से छूट दी गई थी. पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा, "अदालत ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई तीन अगस्त तक के लिये स्थगित कर दी. तब तक पंचोली की गिरफ्तारी से छूट जारी रहेगी."
आपको बता दें कि आदित्य पंचोली ने सभी आरोपों से इनकार किया. वर्सोवा पुलिस ने पिछले महीने पंचोली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 328 (ज़हर के माध्यम से चोट पहुंचाना) 384 (उगाही), 342 (गलत तरीके से कैद रखना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 506(धमकी देने) के तहत मामला दर्ज किया था.
अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि पंचोली ने उन्हें घर छोड़ने के दौरान सड़क के बीच में कार रोकी और ‘मेरे साथ जबरन संबंध बनाना शुरू कर दिया.’’ उन्होंने कहा कि पंचोली ने उनकी तस्वीरें ले ली जिनकी उन्हें जानकारी नहीं थी और अगली बार मिलने पर पंचोली ने उनसे कहा, ‘‘ अब हम पति-पत्नी वाला रिश्ता रखते हैं और हम इसी तरह से रहेंगे.’’
पंचोली के खिलाफ बलात्कार समेत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अभिनेत्री का आरोप है कि पंचोली ने 2004-2006 के बीच उन्हें कई जगहों पर रखा और जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की.