बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने मंगलवार को जोधपुर कोर्ट से मांगी माफी. कल जोधपुर सेशंस कोर्ट में 1998 में हुए दो काले हिरण के शिकार मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान 2003 में झूठा हलफनामा जमा करने को लेकर सलमान ने माफी मांगी. सलमान खान ने कोर्ट से कहा कि ऐसा गलती से हुआ है. इस मामले में फैसला गुरुवार को आएगा.
कल इस मामले की सुनवाई के दौरान सलमान खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे. सुनवाई के दौरान उनके वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि 8 अगस्त 2003 को गलती से हलफनामा दिया गया था, इसके लिए अभिनेता को माफी मिलनी चाहिए.
सारस्वत ने कोर्ट को बताया, ''8 अगस्त 2003 को गलती से हलफनामा दे दिया गया, क्योंकि सलमान भूल गए थे कि उनका लाइसेंस रिनुवल के लिए दिया गया था, क्योंकि वह बहुत व्यस्त थे. इसलिए उन्होंने कहा कि लाइसेंस कोर्ट में गायब हो गया था.''
आपको बता दें कि सलमान खान को 1998 में जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो काले रंग के हिरण के शिकार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उस समय उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और कोर्ट ने उन्हें अपना आर्म्स लाइसेंस जमा करने को कहा था.
सलमान ने 2003 में कोर्ट में हलफनामा देते हुए कहा था कि उनका लाइसेंस गुम हो गया है. उन्होंने इस सिलसिले में मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई थी. हालांकि बाद में कोर्ट को पता चला कि सलमान का आर्म लाइसेंस खत्म नहीं हुआ है, बल्कि रिनुवल के लिए पेश किया गया है.
इसके बाद लोक अभियोजक भवानी सिंह भाटी ने मांग की थी कि अभिनेता के खिलाफ अदालत को गुमराह करने का मामला दायर किया जाना चाहिए.
2018 में एक निचली अदालत ने अक्टूबर 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान दो काले हिरणों की हत्या के लिए सलमान को दोषी ठहराया था और उन्हें पांच साल कैद की सजा सुनाई थी. अभिनेता ने निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. उनके साथ कांकाणी में मौके पर मौजूद सलमान के साथी एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया गया है. (IANS INPUT)
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