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केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किस प्रकार के कंटेंट पर कार्रवाई करने को कहा है?
केवल राजनीतिक सामग्री जो सरकार की आलोचना करती है
केवल ऐसी सामग्री जो देश के बाहर से अपलोड की जाती है
अश्लील, भद्दे और गैरकानूनी कंटेंट
केवल वो कंटेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नियमों का उल्लंघन करता है
सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को क्या करने के लिए कहा है?
केवल अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए
अपने मौजूदा कंप्लायंस सिस्टम की समीक्षा करने और अवैध सामग्री हटाने के लिए
केवल विज्ञापन नीतियों में बदलाव करने के लिए
सिर्फ नई तकनीकी सुविधाओं को जोड़ने के लिए
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आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्या करना ज़रूरी है?
केवल सरकार को टैक्स देना
अपने उपयोगकर्ताओं के डेटा को सुरक्षित रखना
'ड्यू डिलिजेंस' का पालन करना
केवल भारत सरकार के सभी निर्णयों का समर्थन करना
एडवाइजरी के अनुसार, अदालत या सरकार से सूचना मिलने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को क्या करना होगा?
कंटेंट को हटाने से इनकार कर देना
कंटेंट को तुरंत हटाना या उस तक पहुंच बंद करना
मामले में कोई कार्रवाई न करना
कंटेंट को केवल शेयर करना
नई चेतावनी जारी करने का मुख्य कारण क्या था?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा सरकार को पैसे देने से इनकार करना
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध सामग्री को लेकर बढ़ती शिकायतें
सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण बढ़ाना
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा नए नियम बनाने से इनकार करना
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