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दिल्ली हाई कोर्ट ने BSF की कार्यप्रणाली पर क्या टिप्पणी की?
कोर्ट ने BSF की आलोचना की और कहा कि दिव्यांग बच्चे की सुविधाओं को नौकरी और अच्छी सैलेरी के आधार पर नकारा नहीं जा सकता।
BSF ने अधिकारी के बेटे को दिल्ली में ट्रांसफर करने का समर्थन किया।
कोर्ट ने BSF की प्रशंसा की और कहा कि सब कुछ ठीक है।
कोर्ट ने BSF की आलोचना की और कहा कि दिव्यांग बच्चे की सुविधाओं को नौकरी और अच्छी सैलेरी के आधार पर नकारा नहीं जा सकता।
कोर्ट ने इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की, बस फैसला सुनाया।
गृह मंत्रालय के नियम के अनुसार, दिव्यांग बच्चे के देखभालकर्ता कर्मचारी को क्या छूट मिल सकती है?
स्थानांतरण से छूट मिल सकती है, और इस छूट पर कोई सीमा नहीं है जब तक कि बच्चा दिव्यांग है।
स्थानांतरण से कभी भी छूट नहीं मिल सकती।
केवल कुछ विशिष्ट मामलों में ही स्थानांतरण से छूट मिल सकती है।
स्थानांतरण से छूट मिल सकती है, और इस छूट पर कोई सीमा नहीं है जब तक कि बच्चा दिव्यांग है।
यह नियम केवल महिला कर्मचारियों पर लागू होता है।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने BSF को क्या निर्देश दिया?
अधिकारी को दिल्ली में तैनात करने या प्रशासनिक मजबूरी बताते हुए स्पष्ट आदेश जारी करने का निर्देश दिया।
अधिकारी को तुरंत असम वापस भेजने का निर्देश दिया।
अधिकारी को दिल्ली में तैनात करने या प्रशासनिक मजबूरी बताते हुए स्पष्ट आदेश जारी करने का निर्देश दिया।
मामले को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया।
BSF को इस मामले में हस्तक्षेप करने से मना किया।
BSF अधिकारी के बेटे को ट्रांसफर न देने का क्या कारण बताया गया?
अधिकारी के बेटे की सैलरी अच्छी थी, इसलिए उसे ट्रांसफर की जरूरत नहीं थी।
अधिकारी का बेटा एक नामी कंपनी में काम नहीं करता था।
अधिकारी का बेटा स्वस्थ था और उसे कोई दिव्यांगता नहीं थी।
अधिकारी के बेटे की सैलरी अच्छी थी, इसलिए उसे ट्रांसफर की जरूरत नहीं थी।
BSF ने कोई कारण नहीं बताया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने BSF के तर्क पर क्या प्रतिक्रिया दी?
कोर्ट ने BSF के तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि यह बच्चे की दिव्यांगता के अधिकारों का उल्लंघन है।
कोर्ट ने BSF के तर्क का समर्थन किया।
कोर्ट ने BSF के तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि यह बच्चे की दिव्यांगता के अधिकारों का उल्लंघन है।
कोर्ट ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
कोर्ट ने मामले को टाल दिया।
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