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स्पैम कॉल से परेशान यूजर्स किससे शिकायत कर सकते हैं?
संचार साथी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों से शिकायत कर सकते हैं।
अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
संचार साथी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
किसी भी बैंक या बीमा कंपनी को कॉल करके शिकायत कर सकते हैं।
TRAI ने स्पैम कॉल रोकने के लिए क्या कदम उठाया है?
सिर्फ रजिस्टर्ड नंबरों के जरिए ही कमर्शियल कम्यूनिकेशन की इजाजत दी है।
स्पैम कॉल करने वालों को जुर्माना लगाया जा रहा है।
सिर्फ रजिस्टर्ड नंबरों के जरिए ही कमर्शियल कम्यूनिकेशन की इजाजत दी है।
टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम कॉल रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाने को कहा गया है।
उपरोक्त सभी।
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संचार साथी पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा?
संचार साथी पोर्टल पर जाएं और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेस पर टैप करें।
अपने बैंक को कॉल करें।
किसी भी टेलीमार्केटिंग कंपनी को कॉल करें।
संचार साथी पोर्टल पर जाएं और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेस पर टैप करें।
सिर्फ स्क्रीनशॉट लें।
शिकायत दर्ज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए?
स्क्रीनशॉट, जो स्पैम कॉल या SMS का प्रमाण हो।
सिर्फ शिकायतकर्ता का नाम और मोबाइल नंबर।
शिकायतकर्ता का बैंक विवरण।
स्क्रीनशॉट, जो स्पैम कॉल या SMS का प्रमाण हो।
किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।
स्पैम कॉल के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिकायत कितने दिनों के भीतर दर्ज करनी होती है?
7 दिनों के भीतर
30 दिनों के भीतर
14 दिनों के भीतर
7 दिनों के भीतर
कोई समय सीमा नहीं है।
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