नई दिल्ली:  वोटिंग के लिए मतदाता पहचान पत्र की जरूरत होती है. लेकिन अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं. सिर्फ मतदाता पहचान पत्र ही नहीं बल्कि इन 11 पहचान पत्रों के आधार पर भी आप मतदान कर सकते हैं. इन 11 फोटो पहचान पत्रों में कोई भी एक होना जरूरी है.


ये वैकल्पिक फोटो पहचान प्रमाण नीचे दिए गए हैं.




  1. ड्राइविंग लाइसेंस

  2. पासपोर्ट

  3. राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जारी सर्विस आईडेंटिटी कार्ड

  4. पैन कार्ड

  5. आधार कार्ड

  6. बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया गया पासबुक

  7. मनरेगा जॉब कार्ड

  8. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड

  9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के दस्तावेज

  10. पैंशन संबंधि दस्तावेज,

  11. वोटर आई कार्ड और प्रमाणित फोटो वोटर स्लिप हैं.


रविवार को हुआ चुनाव तारीखों का एलान


बता दें कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है. 17वीं लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरु होगा और एक महीने से अधिक समय तक चलेगा. आयोग ने लोकसभा और चार राज्यों- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा के चुनाव का कार्यक्रम घोषित दिया है. इसके तहत सात चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई तक होने वाले मतदान के बाद 23 मई को मतगणना होगी.


मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने रविवार को कहा कि इस बार 90 करोड़ लोग मतदान करेंगे. इस बार 8 करोड़ 43 लाख नए मतदाता जुड़ेगे. साथ ही इस बार के लोकसभा चुनाव में डेढ़ करोड़ वोटर 18 से 19 साल की उम्र के हैं जो पहली बार वोट डालेंगे. 282 सीटों पर हार जीत फर्स्ट टाइम वोटर तय करेंगे. इन 282 सीटों में से 217 सीटें 12 बड़े राज्यों की हैं. फर्स्ट टाइम वोटर्स कितना बड़ा फैक्टर है. ऐसे में हर राजनीतिक दल पहली बार वोट करने वाले मतदाताओें से अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डाले.


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