कानपुर: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में आईपीसी की धारा 124 ए को ख़त्म करने की बात कही थी. इस वादे को आधार मानते हुए कानपुर के शख्स ने राहुल गांधी पर एमएम 7 की कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है.

अनवरगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले पंकज गौड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर परिवाद दाखिल किया है. पंकज गौड़ का कहना है कि राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में धारा 124 ए हटाने की बात की है, जिससे देश की जनता में आक्रोश है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर भी देश द्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए. उन्होंने कानून के साथ छेड़छाड़ करने का आश्वासन दिया है . 16 अप्रैल को सभी साक्ष्यो के साथ मुझे पेश होना है .

अधिवक्ता आशीष शर्मा के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पर देशद्रोह का परिवाद दाखिल किया गया है. उन्होंने अपने घोषणा पत्र में सेक्शन 124 ए आईपीसी को सत्ता में आने के बाद उसको हटाने या संसोधन करने की बात कही है. यह देश द्रोह की श्रेणी में आता है घोषणा पत्र में इस तरह की बातों का व्याख्यान नही करना चाहिए था.

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