हैदराबाद: इस साल के एकेडमिक ईयर के शुरू होने और छात्रों की ऑनलाइन कक्षाओं लेकर तेलंगाना सरकार का कहना है कि वह इसको लेकर 13 जुलाई तक स्पष्ट नीति लाएगी. इस नीति के तहत सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का इंतजाम किया जाएगा.

कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका

बता दें कि हैदराबाद स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं को शुरू करने और स्कूल की फीस के बारे में जनहित याचिका दायर की गई. जिस पर चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी की खंडपीठ ने सुनवाई की. इस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सरकार से पूछा था कि क्या सरकार की ओर से छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने पर कोई नीति बनाई गई है?

केंद्र सरकार और सीबीएसई भी इस पर अपना पक्ष रखे- कोर्ट

जिसके जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि वह इस साल के एकेडमिक ईयर के शुरू होने पर एक स्पष्ट नीति के साथ आएगी. हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और सीबीएसई भी इस पर अपना पक्ष रखे. जनहित याचिका में निजी स्कूलों की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन को अवैध घोषित करने और उन्हें प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार अभी तक कोई एकेडमिक ईयर घोषित किए बिना ऑनलाइन कक्षाओं पर निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है?

इस पर राज्य सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि केंद्र ने 31 जुलाई तक एकेडमिक ईयर शुरू नहीं करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. हालांकि इन दिशा-निर्देशों में केंद्र ने कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. वहीं अदालत का कहना है कि मामले को आगे की सुनवाई के लिए 13 जुलाई को होगी.

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