स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बिहार सरकार ने अहम फैसला लिया है. राज्य सरकार ने स्कूलों में बच्चों को ले जाने वाले ऑटो और टोटो जैसे तिपहिया वाहनों के खिलाफ नया आदेश जारी किया है. सरकार ने बढ़ते सड़क हादसों और परिवहन व्यवस्था की खामियों को देखते हुए यह कदम उठाया है. अब से बिहार में स्कूली बच्चे इन वाहनों से स्कूल नहीं जा सकेंगे. यह आदेश अप्रैल महीने से पूरे राज्य में लागू होगा.

आदेश का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा

सरकार ने यह आदेश सुरक्षा की दृष्टि से जारी किया है, क्योंकि ऑटो और टोटो में सुरक्षा फीचर की कमी है और अक्सर इन वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चे बैठाए जाते हैं जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है. इसके अतिरिक्त यातायात नियमों का उल्लंघन भी इन वाहनों में आम है. परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है.

लाइसेंसधारी वाहनों की व्यवस्था होगी अनिवार्य

इस आदेश के तहत स्कूलों को अब बच्चों के परिवहन के लिए लाइसेंस प्राप्त और सुरक्षित वाहनों की व्यवस्था करनी होगी. परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई स्कूल संचालक ऑटो और टोटो का उपयोग करेगा, तो उसे सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा. पटना ट्रैफिक एसपी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अब से स्कूल जाने के लिए ऑटो का इस्तेमाल गैरकानूनी होगा.

सख्त कार्रवाई की चेतावनी

स्कूलों की छुट्टियों के बाद जब नए सत्र की शुरुआत होगी, तब परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस संयुक्त रूप से इस आदेश का उल्लंघन करने वाले ऑटो और टोटो चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. यदि कोई चालक इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- 

DU में जॉब पाने का शानदार मौका, इस डेट तक कर लें अप्लाई, भरे जाएंगे इतने पद

यूनियनों ने फैसले का स्वागत किया

बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों पर परिवहन विभाग के इस निर्णय को लेकर ऑटो यूनियनों ने भी समर्थन जताया है. ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव राज कुमार झा और ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष पप्पू यादव ने इस फैसले को उचित बताते हुए कहा कि यह कदम बच्चों की सुरक्षा और सड़क पर होने वाले हादसों को रोकने में अहम भूमिका निभाएगा.

यह भी पढ़ें- 

IAS Success Story: 35 बार हुए फेल, नहीं छोड़ी आस करके दिखाया यूपीएससी पास, जानें कौन है ये IAS अफसर


Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI