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Calculate Education Loan EMIUPPSC Recruitment 2020: यूपीपीएससी की भर्तियों में भी 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू, पढ़ें पूरी खबर
एबीपी न्यूज़ | 20 Feb 2020 10:10 PM (IST)
यूपी लोकसेवा आयोग की भर्तियों में भी आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ देने के फैसले को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.
UPPSC Recruitment 2020: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. इस प्रस्ताव की मंजूरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दी गई. इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार इसी बजट सत्र में विधेयक भी लाने की तैयारी कर रही है. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों के परिवार वालों की सभी स्रोतों से होने वाली कुल वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम होनी चाहिए. इससे अधिक आयु वालों को इसका लाभ नहीं दिया जायेगा. उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से उन उम्मीदवारों को बेहद खुशी होगी जिनकी आर्थिक आय मानक से कम है. विदित हो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की भर्तियों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था 18 फरवरी, 2019 के एक आदेश से लागू है, परन्तु अब प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 लाकर इसे विधिक रूप देने जा रही है. जब यह विधेयक पूरी तरह से पास हो जायेगा. तब यह अधिनियम बन जायेगा. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ लेने वालों को आय और परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र देना होगा जो कि संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा निर्गत किया गया हो. विदित है कि भारत सरकार ने 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में सामान्य वर्ग के गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को 10 फीसदी आरक्षण देने वाला 124वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया जो कि 3 मतों के मुकाबले 323 मतों पास हुआ. इसके बाद यह संशोधन विधेयक राज्य सभा में पास हुआ. बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह विधयेक अधिनियम बन गया.