Haryana Cabinet: हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कॉलेज में काम करने वाले कर्मचारियों और भर्ती के इच्छुक युवाओं के लिए एक अहम फैसला लिया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई जरूरी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इनमें हरियाणा एजुकेशन कॉलेज केडर (ग्रुप सी) सेवा नियम 1986 में संशोधन का प्रस्ताव भी शामिल है, जिसके तहत अब जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट के पदों पर सीधी भर्ती और पदोन्नति के नियमों को और ज्यादा स्पष्ट और सख्त कर दिया है. 

Continues below advertisement

क्या है जूनियर लेक्चर असिस्टेंट भर्ती के नियम?

कैबिनेट की मुहर लगने के बाद अब जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति पाने के लिए उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के नए मानदंडों को पूरा करना होगा. यह नए प्रावधान सीधी भर्ती और प्रमोशन दोनों पर समान रूप से लागू होंगे. नए नियमों के अनुसार उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा साइंस स्ट्रीम से पास होना अनिवार्य है. उसके साथ ही 12वीं में भौतिक, रसायन विज्ञान और गणित या जीव विज्ञान विषय होने जरूरी है.

Continues below advertisement

ये भी पढ़ें-IIT Kanpur: इंजीनियरिंग के बाद अब IIT में डॉक्टर भी बनेंगे छात्र, 2029 से शुरू होंगे एडमिशन

एक्सपीरियंस और आयु सीमा में भी बदलाव

इन संशोधनों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में लेबोरेटरी अटेंडेंट के रूप में न्यूनतम 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है. इसके अलावा नियमित नियुक्ति के बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट के पद पर 5 साल का एक्सपीरियंस और 12वीं कक्षा में साइंस विषय होना अनिवार्य किया गया है. इन शब्दों को पूरा किए बिना कर्मचारियों को प्रमोशन की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा. वहीं अगर आयु सीमा की बात करें तो जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित की गई है. 

मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए दूसरे फैसले 

जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट के सेवा नियमों में संशोधन के अलावा हरियाणा कैबिनेट की इस  बैठक में कई दूसरे बड़े फैसले भी लिए गए. इस बैठक में पुरानी 2022 की नीति के बदलते हुए नई लैंड पूलिंग पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत विकास परियोजनाओं में भू-मालिकों को कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का 50% हिस्सा देने का प्रावधान किया गया है. वहीं युवाओं का अवैध विदेशी भर्ती, मानव तस्करी और डंकी रूट जैसी ठगी से बचने के लिए ट्रैवल एजेंटों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा संविधान दिवस के अवसर पर आगामी 26 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय भी लिया गया है.

ये भी पढ़ें-QS Ranking 2027: IIT दिल्ली बना भारत का नंबर 1 संस्थान, IIT खड़गपुर की गिरी रैंकिंग


Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI