दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी छात्रों को बड़ी राहत मिली है.बकरीद यानी ईद-उल-जुहा के अवसर पर 28 मई 2026 को होने वाली परीक्षा अब 4 जुलाई के बाद आयोजित की जाएगी. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां विश्वविद्यालय ने कोर्ट को परीक्षा दोबारा आयोजित करने की जानकारी दी.

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हाईकोर्ट में क्या हुआ

मामला उस समय सामने आया जब लॉ फैकल्टी के एक छात्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 28 मई को परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती दी.छात्र का कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा बकरीद की छुट्टी 28 मई घोषित की जा चुकी है, इसके बावजूद उसी दिन परीक्षा रखना छात्रों के साथ अन्याय है.

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इस मामले की सुनवाई जस्टिस जसमीत सिंह की अदालत में हुई.सुनवाई के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया कि जो छात्र बकरीद के त्योहार में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए परीक्षा बाद में कराई जाएगी.

अब कब होगी परीक्षा

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अदालत को बताया कि 28 मई को होने वाली परीक्षा अब 4 जुलाई 2026 के बाद आयोजित की जाएगी.हालांकि नई तारीख अभी घोषित नहीं की गई है. विश्वविद्यालय ने कहा कि संबंधित छात्रों को नई परीक्षा तिथि की जानकारी ईमेल के माध्यम से दी जाएगी.कोर्ट ने भी निर्देश दिया कि छात्रों को परीक्षा की नई तारीख कम से कम एक सप्ताह पहले भेजी जाए ताकि उन्हें तैयारी का पर्याप्त समय मिल सके.

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छात्रों ने उठाया मौलिक अधिकारों का मुद्दा

याचिका में कहा गया कि धार्मिक त्योहार के दिन परीक्षा आयोजित करना संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है. छात्रों का तर्क था कि उन्हें परीक्षा और धार्मिक त्योहार के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का हवाला देते हुए कहा गया कि सभी छात्रों को समान अवसर और धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए.

किस परीक्षा को लेकर था विवाद

यह मामला इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स के छठे सेमेस्टर की “Public Policy and Administration” विषय की परीक्षा से जुड़ा हुआ था.यह परीक्षा 28 मई को निर्धारित थी, लेकिन बकरीद की छुट्टी घोषित होने के बाद छात्रों ने इसका विरोध किया. विश्वविद्यालय ने कहा है कि जो छात्र बकरीद के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें फैकल्टी ऑफ लॉ के डीन को ईमेल भेजकर जानकारी देनी होगी। इसके बाद उन्हें नई परीक्षा तिथि की सूचना अलग से भेजी जाएगी.

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