Bihar Teacher Dress Code 2026: बिहार के शिक्षा विभाग में सरकारी स्कूलों में टीचर और नॉन टीचिंग कर्मचारियों को फॉर्मल कपड़े पहनकर काम पर आने का निर्देश जारी किया है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी इस निर्देश में टीचर्स के जींस और टी-शर्ट पहनने पर रोक लगाई गई है. वहीं सरकार की ओर से यह आदेश पूरे राज्य में सख्ती से लागू किया जाएगा और जिला शिक्षा अधिकारियों से इसका पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सीके अनिल ने शुक्रवार को डिपार्टमेंट का चार्ज संभालने के बाद के तुरंत बाद सभी डीईओ को यह ऑर्डर जारी किया है.

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फॉर्मल ड्रेस कोड का पालन करना होगा अनिवार्य 

बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार टीचर और स्कूल स्टाफ को ड्यूटी के दौरान फॉर्मल ड्रेस कोड का पालन करना होगा. ड्यूटी आवर्स के दौरान स्कूल परिसर में जींस और टी-शर्ट जैसे कैजुअल कपड़े पहनने की इजाजत नहीं होगी. वहीं अधिकारियों से नियमों को लागू करने और नियम न मानने पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. इसके अलावा शिक्षा विभाग ने स्कूलों और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में डेकोरम बनाए रखने की जरूरत पर भी जोर दिया है. इसमें टीचर और स्टाफ से कहा गया है कि वह अपने व्यवहार के स्टैंडर्ड बनाए रखें और यह सुनिश्चित करें कि स्कूल में पढ़ाई का सही माहौल बनाएं रहे. 

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DJ और डिस्को एक्टिविटीज पर भी लगी रोक 

सरकार की ओर से जारी इस ऑर्डर में आगे स्कूल कैंपस में डीजे, डिस्को या दूसरी गलत मानी जाने वाली एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करने के खिलाफ भी चेतावनी जारी की गई है. डिपार्टमेंट में बताया है कि ऐसे किसी भी इवेंट पर सख्त एक्शन लिया जा सकता है. इन पाबंदियों का मकसद ऐसी एक्टिविटीज को रोकना है, जिससे एकेडमिक माहौल में दिक्कतें आ सकती है. हालांकि स्कूलों में कल्चरल म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल जारी रह सकता है और एकेडमिक कैलेंडर से जुड़े प्रोग्राम सख्त डिसिप्लिन और मॉनिटरिंग में ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं. 

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DEO स्कूल अधिकारियों को सौंपी ये जिम्मेदारी 

यह निर्देश बिहार के शिक्षा विभाग में पहले लागू किए गए ड्रेस कोड के नियमों के बाद आया और सरकारी स्कूलों में अनुशासन पर नए सिरे से एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस के बीच आया है. पूरे राज्य में इसे लागू करना डीईओ और स्कूल अधिकारियों पर निर्भर करेगा. वह यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टाफ निर्देशों का सही तरीके से पालन करें.

इससे पहले भी लागू हो चुका है ऐसा नियम 

यह पहली बार नहीं है, जब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ड्रेस कोड और डिसिप्लिन पर ऐसे ऑर्डर जारी किए हैं. दरअसल इससे पहले अक्टूबर 2024 में बिहार सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया था, जिसमें स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए ड्रेस कोड तय किए गए थे और उन्हें इंस्टीट्यूशन के कैंपस में डिस्को डांस और दूसरी गलत एक्टिविटी करने से रोक दिया गया था. सरकार ने सरकारी स्कूलों में एक अच्छा और डिसिप्लिन माहौल पक्का करने के लिए भी कहा था. इसी तरह के ऑर्डर 2025 और इस साल की शुरुआत में भी जारी किए गए थे, लेकिन हर ऑर्डर में यह बात सामने आई है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए स्कूलों में डिसिप्लिन लागू करना बहुत मुश्किल था.

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