ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) ने सभी कॉलेजों को उन स्टूडेंट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस करने को कहा है जिन्होंने कोर्स से नाम वापस ले लिया है. काउंसिल ने कॉलेजों को इस आदेश को नहीं मानने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय और AICTE के पास स्टूडेंट्स के ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स वापस नहीं मिलने की कई शिकायतें आई थीं. शिकायतों में कॉलेजों स्टूडेंट्स से कोर्स बीच में छोड़ने पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस करने के बदले पूरी फीस मांगते हुए पाए गए.
AICTE ने नए आदेश में कहा है कि अगर स्टूडेंट्स प्रोग्राम बीच में ही छोड़ते हैं तो उन्हें फीस भी वापस दी जानी चाहिए. बता दें कि इस वक्त फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स कॉलेज बदलने का फैसला करते हैं.
इससे पहले AICTE ने पिछले महीने उन कॉलेजों को नोटिस भेजे थे जिनके खिलाफ डाक्यूमेंट के बदले फीस देने की शिकायत मिली थी. AICTE ने नए आदेश में कॉलेजों से साफ कहा है कि वह किसी भी हाल में स्टूडेंट के प्रोग्राम छोड़ने पर उसके डाक्यूमेंट के बदले फीस नहीं ले सकते.
AICTE के नियम के मुताबिक अगर कोई स्टूडेंट कोर्स की शुरुआत होने से पहले ही अपना नाम वापस लेता है तो कॉलेज को उसकी फीस वापस करनी होगी. कॉलेज स्टूडेंट से ज्यादा से ज्यादा 1 हजार रुपये प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर सकते हैं. कॉलेजों को ओरिजिनल डाक्यूमेंट वापस करने के साथ स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी फीस भी वापस करनी होगी.
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