Income Tax Return Filing : आज हर व्यक्ति महंगाई के दौर में किसी न किसी निवेश के बारे में जरूर सोचता है, और छोटे-छोटे निवेश करता रहता है. आज कल हज़ारो लोग स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Small Savings Schemes) यानी लघु बचत योजनाओं में निवेश करते हैं. अधिकतर लोगों को निवेश करते समय यह पता नहीं होता कि रिटर्न पर आप कितना टैक्स देंगे. आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे.

इन बातों का ध्यान रखेंआप कोई भी निवेश करें, तो जरूर ध्यान रखें. पहली बात यह कि आपका निवेश विकल्प महंगाई दर की तुलना में ज्यादा रिटर्न देता हो. अगर महंगाई दर 7 फीसद है, तो आपका निवेश विकल्प इससे अधिक रिटर्न दे. दूसरा, रिटर्न पर टैक्स की देनदारी अधिक नहीं हो. टैक्स (Tax) आपके रिटर्न को काफी कम कर देता है.

PPF Fund इस स्कीम्स में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता हैं. इनमें पहली है पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF). पीपीएफ में 3 स्तरों पर टैक्स छूट मिलती है. इस योजना में सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर धारा 80सी के तहत कर छूट का लाभ मिलता है. इस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी के समय की गई निकासी भी पूरी तरह टैक्स-फ्री रहती है.

Sukanya Samriddhi Yojanaसुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) यानी एसएसवाई (SSY) भी ट्रिपल ई-स्टेटस के साथ आती है. इसमें इन्वेस्टमेंट आयकर अधिनियम की धारा 80-सी के तहत टैक्स फ्री होता है. साथ ही ब्याज और निकासी की रकम पर कोई टैक्स नहीं देना है. इस योजना में आप एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं.

Senior Citizen Savings Schemeआपको जानकारी होगी कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme) में आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है. वहीं, अगर 1 साल में 50,000 रुपए से अधिक ब्याज आय होती है, तो उसका TDS कटेगा. सीनियर सिटीजंस 50,000 रुपये तक की ब्याज आय पर आयकर अधिनियम की धारा 80टीटीबी के तहत छूट का दावा कर सकते हैं.

National Savings Certificatesआप नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (National Savings Certificates) में निवेश करते है. तो आपको आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर छूट का लाभ मिलता है. वहीं, इस योजना में मैच्योरिटी पर ब्याज कर योग्य होता है. यह ब्याज निवेशक की कुल सालाना आय में जोड़ा जाता है.

Time Depositपोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट (Time Deposit) यानी TD योजना बैंक FD के जैसी होती है. यह सिर्फ 5 साल में आयकर की धारा 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है. इस योजना में मिलने वाला रिटर्न कर योग्य होता है.

Recurring Deposit Schemeलघु बचत योजनाओं में Recurring Deposit (RD) काफी लोकप्रिय योजना है. इस योजना में मिलने वाला ब्याज निवेशक की सालाना आय में जोड़ दिया जाता है, जिस पर स्लैब के आधार पर टैक्स लगता है.

Kisan Vikas Patraकिसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra) में किए निवेश पर आयकर में छूट का कोई लाभ नहीं मिलता. इस निवेश पर मिलने वाला ब्याज निवेशक की सालाना आय में जुड़ जाता है, जिस पर टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है.

Monthly Income Planपोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना (Monthly Income Plan) में निवेश की गई रकम पर आयकर में कोई राहत नहीं मिलती है. वही ब्याज आय कर योग्य होती है.

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