Old Vehicle Number Retention: क्या आपने भी अपना पुराना वाहन स्क्रैप कराया है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको गुजरात में ऐसा विकल्प मिल रहा है. हाल ही में गुजरात सरकार ने इसको लेकर नए नियम का एलान किया है जिसके जरिए व्हीकल मालिक अपनी पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नए वाहन में यूज कर सकेंगे.


गुजरात सरकार ने लिया फैसला
सरकार के इस फैसले के बारे में राज्य के परिवहन मंत्री पूर्णेश मोदी ने कहा है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात ने भी व्हीकल नंबर रिटेंशन पॉलिसी लागू करने का फैसला ले लिया है. पॉलिसी के तहत अब वाहन मालिक अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर दो बार रख पाने में सक्षम हो सकेंगे. भारी संख्या में एप्लीकेंट्स की मांगों पर विचार करते हुए गुजरात सरकार ने ये फैसला ले लिया है. इस पॉलिसी के तहत पुराना वाहन स्क्रैप कराने पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नए वाहन पर यूज कर सकते हैं.


बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नियम आने के बाद लोगों ने गुजरात में भी ऐसा नियम लाने की मांग की थी जिसको ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है. 


क्या हैं नए नियम



  • जो कोई पुराना या नया वाहन खरीदता है तो उसे पहले नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेना अनिवार्य है. 

  • इसके बाद ही वाहन को स्क्रैप करने के मामले में नए वाहन को रिटेंन्ड नंबर यानी स्क्रैप हुए वाहन का नंबर दिया जाएगा.  

  • दोनों वाहनों (पुराने और नए) का स्वामित्व एक ही व्यक्ति का होना अनिवार्य है. ऐसा नहीं किया जा सकता कि पुरानी गाड़ी किसी और के नाम पर हो और आप उसका नंबर लेकर अपने वाहन को रजिस्टर करा लें. 

  • नंबर बनाए रखने के लिए वाहन मालिक के पास कम से कम एक वर्ष का स्वामित्व होना चाहिए.

  • नए वाहन को रिटेन्ड नंबर के आवंटन की प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए. 


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