Online Food Delivery: ऑनलाइन डिलीवरी के समय में लगातार छोटी-मोटी गलतियों की शिकायतें आती रहती हैं. कई बार लोग सिर्फ कंपनी से शिकायत करके या सोशल मीडिया पर मजाक बनाकर शांत रह जाते हैं. मगर, कई बार बात काफी आगे बढ़कर अदालत तक पहुंच जाती है. कुछ ऐसा ही हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में. यहां एक महिला ने पनीर सैंडविच ऑर्डर किया था. मगर, रेस्टोरेंट ने उन्हें गलती से चिकन सैंडविच भेज दिया. अब इस शुद्ध शाकाहारी महिला ने हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपये की मांग की है. 


पनीर टिक्का सैंडविच की जगह भेजा चिकन सैंडविच


दरअसल, निराली नाम की इस महिला ने अहमदाबाद साइंस सिटी स्थित अपने ऑफिस से ‘पिक अप मील्स बाय टेरा’ नाम के रेस्टोरेंट से पनीर टिक्का सैंडविच मंगाया था. मगर, गलती से उनके पास चिकन सैंडविच आ गया. उन्होंने जब इसे खाया तो पनीर काफी कड़ा लगा. उन्हें लगा कि यह सोया है. मगर, बाद में समझ आया कि यह चिकन था. उन्होंने कभी भी नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाया था. इसके बाद उन्होंने क्षतिपूर्ति के तौर पर रेस्टोरेंट से 50 लाख रुपये हर्जाने की मांग की है.


फूड डिपार्टमेंट ने रेस्टोरेंट पर लगाया 5000 रुपये का जुर्माना


निराली ने अपनी शिकायत अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी हेल्थ ऑफिसर को भेजी. फूड डिपार्टमेंट ने रेस्टोरेंट पर 5000 रुपये का जुर्माना लगा दिया. मगर, महिला को यह मंजूर नहीं था. उनका कहना है यह घटना भयानक थी. इसे वापस नहीं लिया जा सकता है. इस पर सिर्फ 5000 रुपये का जुर्माना पर्याप्त नहीं है. इसके बाद उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट जाने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि मैं 50 लाख रुपये से भी ज्यादा मांग सकती थी. मगर, इससे भी मुझे न्याय नहीं मिलता. रेस्टोरेंट ने इस मामले में चुप्पी साधी हुई है. 


सोशल मीडिया पर कुछ ने की तारीफ तो कई विरोध में 


सोशल मीडिया पर महिला के इस निर्णय पर मिश्रित प्रतिक्रिया आई हैं. कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की है तो कई उनके विरोध में भी हैं. मगर, महिला ने कहा कि कई लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं. मैं युवाओं के लिए यह लड़ाई लड़ रही हूं.


ये भी पढ़ें 


Share Trading Fraud: शेयर ट्रेडिंग की आड़ में 1.88 करोड़ रुपये की ठगी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर फंसाया