ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन खत्म होने में अब बस दो दिन बचे हुए हैं. आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि असेस्मेंट ईयर 2025-26 के लिए अब तक छह करोड़ से अधिक लोगों के रिटर्न उन्हें मिल चुके हैं. जबकि पेशेवर निकाय सरकार से अंतिम तिथि बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं. इसे देखते हुए आयकर विभाग ने उन सभी लोगों को भी सलाह दी है जिन्होंने अभी तक आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे आखिरी वक्त में हड़बड़ी से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करें. 

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आयकर विभाग ने दिया जवाब

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेश्नल्स का धन्यवाद जिन्होंने हमें अब तक 6 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की है और यह संख्या अभी भी जारी है." साथ ही, विभाग ने यह भी बताया कि रिटर्न भरने और इससे संबंधित सेवाओं के लिए उनका हेल्पडेस्क चौबीसों घंटे काम कर रहा है. इस साल, अपडेटेड आईटीआर फॉर्म जारी होने में देरी के कारण नॉन-ऑडिट रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई थी. अब तक जमा किए गए रिटर्न की संख्या पिछले साल के मुकाबले कम है. 31 जुलाई, 2024 तक 7.6 करोड़ आईटीआर जमा किए जा चुके थे. 13 सितंबर तक, इस साल यह संख्या लगभग छह करोड़ थी.

डेडलाइन बढ़ाने की डिमांड 

कर्नाटक राज्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA), ICAI की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल और एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन (ATBA) सहित पेशेवर निकायों ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को पत्र लिखकर पोर्टल की गड़बड़ियों, उपयोगिता सेवाओं में देरी, देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और त्योहारी सीजन को देखते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग की है. कई टैक्स एक्सपर्ट्स ने भी सोशल मीडिया पर फाइलिंग में आने वाली कठिनाइयों का जिक्र किया है. हालांकि,  समय सीमा को आगे बढ़ाए जाने को लेका विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. 

 

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