Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2025-26 का बजट पेश करते हुए मिडिल क्लास को काफी राहत दी है. उन्होंने 12 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है. जबकि पहले 7 लाख तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता था. वित्त मंत्रालय ने यह साफ कह दिया है कि यह शून्य कर देयता केवल न्यू टैक्स रिजीम पर लागू होती है, जो 2023-24 से डिफॉल्ट व्यवस्था के रूप में लागू है. टैक्स स्लैब में हुए इस बदलाव का फायदा उठाने के लिए व्यक्तियों को सिर्फ अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना होगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं है.

पहले 12 लाख सालाना पर इतना देना पड़ता था टैक्स

पहले नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को आम तौर पर करीब 80,000 रुपये का टैक्स भरना पड़ता था. अब बजट में हुए नई घोषणा के बाद टैक्स पर छूट का दावा करने के लिए ITR फाइल करना होगा. सीए (डॉ.) सुरेश सुराणा ने बिजनेस टुडे से इस बारे में बात करते हुए कहा, अगर इनकम 12 लाख रुपये से कम है, तो भी रिटर्न भरना जरूरी है.

रिटर्न दाखिल करने पर टैक्सपेयर्स को तभी छूट मिलती है, जब जब मूल छूट सीमा का उल्लंघन न किया गया हो. यह लिमिट सामान्य नागरिकों (60 वर्ष से कम आयु) के लिए 2.5 लाख रुपये, वरिष्ठ नागरिकों (60 से 79 वर्ष की आयु) के लिए 3 लाख रुपये, पुरानी कर व्यवस्था के तहत अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष या उससे अधिक) के लिए 5 लाख रुपये और नई कर व्यवस्था के तहत सभी व्यक्तियों के लिए 4 लाख रुपये है. 

इसके अलावा, कुछ अन्य मानदंड भी हैं, जिन्हें पूरा करने पर कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक न होने पर भी रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है, जैसे-

  • बैंक में चालू बचत खाता में जमा 1 करोड़ रुपये से अधिक
  • जिनके बिजली का बिल 1 लाख रुपये से अधिक है
  • जिनकी विदेश यात्रा पर खर्च 2 लाख रुपये से अधिक है

नई कर व्यवस्था हुए बदलाव का मकसद 10 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स फ्री करना और 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के इनकम पर 25 परसेंट का नया टैक्स स्लैब पेश करना है. नया स्लैब स्ट्रक्चर इस प्रकार है- 

  • 0 – 4,00,000 रुपये तक - 0 परसेंट
  • 4,00,001 – 8,00,000 रुपये तक - 5 परसेंट
  • 8,00,001 – 12,00,000 रुपये तक - 10 परसेंट
  • 12,00,001 – 16,00,000 रुपये तक - 15 परसेंट
  • 16,00,001  – 20,00,000 रुपये तक - 20 परसेंट
  • 20,00,001  – 24,00,000 रुपये तक - 25 परसेंट
  • 24,00,001 रुपये और उससे अधिक- 30 परसेंट

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