ITR Filing New Deadline: आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की आखिरी तारीख में बदलाव किया गया है. यानी कि जिन लोगों ने अभी तक असेस्मेंट ईयर 2025-26 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे अब बिना किसी जुर्माने के ऐसा कर सकते हैं. अब टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन एक दिन और बढ़ाकर मंगलवार, 16 सितंबर तय की गई है. इससे पहले, बिना किसी जुर्माने के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि सोमवार, 15 सितंबर थी. इसी के साथ अब नॉन-ऑडिट खातों वाले टैक्सपेयर्स आज रात 12 बजे तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. 

Continues below advertisement

क्यों बढ़ाई गई डेडलाइन?

आईटीआर फाइलिंग की तारीख इसलिए आगे बढ़ाई गई क्योंकि कई लोगों ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकि गड़बड़ियों की शिकायत की थी. इसके चलते लोगों को रिटर्न फाइल करने में दिक्कतें आईं. इसकी शिकायत चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित कई और भी लोगों ने सोशल मीडिया पर की थी.

सीबीडीटी ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा, ''इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की नियत तारीख, जो मूल रूप रूप से 31 जुलाई, 2025 को थी, को  15 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया.'' सीबीडीटी ने अब इन आईटीआर को दाखिल करने की तारीख को 15 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 करने का फैसला लिया है. सर्कुलर में यह भी जानकारी दी गई कि 16 सितंबर को रात 12 बजे से 2:30 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल रखरखाव मोड में रहेगा इसलिए पोर्टल कुछ समय के लिए बंद रहेगा. इस दौरान इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे.

Continues below advertisement

7.28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भरा रिटर्न 

इनकम टैक्स रिटर्न ने जानकारी दी कि सोमवार, 15 सितंबर तक 7.3 करोड़ से ज्यादा टैक्स रिटर्न फाइल किए गए, जबकि पिछले साल 7.28 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए थे. 2023-2024 में यह आंकड़ा  6.77 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे. इससे पता चलता है कि आईटीआर फाइलिंग हर साल बढ़ती जा रही है. 

ये भी पढ़ें:

टाटा पावर से ऑर्डर मिलते ही स्टॉक पर अटक गई निवेशकों की नजर, इस एनर्जी कंपनी के शेयर पर टूटे निवेशक