Life certificate submission 2025: केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी पेंशनधारियों के लिए नवंबर महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख आ गई है. नवंबर महीने में पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित विभाग को जमा करते हैं. जिससे उनकी पेंशन में रुकावट नहीं आती है. सरकार की ओर से ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा दी जा रही हैं.

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अब पेंशनभोगी डिजिटल तरीके से भी जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते है. हालांकि,  कुछ विशेष मामलों में पेंशनर्स डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर सकते. इसके लिए आपको ऑफलाइन ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है. डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने से पहले आपको यह चेक करना चाहिए कि, कहीं आप इस कैटेगरी में तो नहीं आते. 

कौन से पेंशनधारक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र नहीं दे सकते?

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डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा ऐसे पेंशनधारियों को दी गई हैं, जिन्होंने ना तो दोबारा नौकरी की है औ ना हो दोबारा शादी. अगर कोई पेंशनर्स दोबारा नौकरी करते है या फिर से शादी कर लेते है तो उनकी पेंशन की शर्तों में बदलाव हो जाता है.

ऐसे मामलों में डिजिटल सिस्टम यह बदलाव अपने आप नहीं पहचान पाता. इसलिए इन पेंशनधारियों को संबंधित बैंक या विभाग में जाकर ऑफलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है. साथ ही उन्हें इस संबंध में कुछ जरूरी दस्तावेज भी देने होते हैं, ताकि उनका रिकॉर्ड अपडेट हो सके.

कैसे जमा करें डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र?

पेंशनधारी अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही विकल्पों से जमा कर सकते हैं. पेंशनर्स जीवन प्रमाण पोर्टल या उमंग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते है. जहां आधार कार्ड के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाता है. इसके बाद डिजिटल प्रमाण पत्र बनता है. इसके अलावा आप संबंधित बैंक शाखा, CSC केंद्र पर जाकर ऑफलाइन भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. 

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