जो लोग 45 लाख रुपये से कम कीमत के मकान खरीदने की तैयारी कर रहे हैं वे देर न करें. उनके लिए सरकार ने बजट में खास ऐलान किया और इसका उन्हें फायदा उठाना चाहिए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट पेश करते हुए सस्ते मकानों के हेतु लिए जाने वाले लोन के पेमेंट पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट के प्रावधान को 2022 तक बढ़ा दिया है.


डिडक्शन अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा


सेक्शन 80 ईईए के तहत टैक्स योग्य इनकम से यह डिडक्शन अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि इस सुविधा को पाने के लिए लोन आवंटित होने तक आपके पास कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. यह डिडक्शन होम लोन के ब्याज के पेमेंट पर मिल रहे दो लाख रुपये के डिडक्शन से ऊपर है. इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स 45 लाख रुपये से कम का मकान खरीदता है तो उसका इंटरेस्ट डिडक्शन बढ़ कर अब साढ़े तीन लाख रुपये हो जाएगा. अगर आप पहला मकान खरीद रहे हैं तो सेक्शन 80 ईईए में आपको डेढ़ लाख रुपये तक की छूट अलग से मिलेगी.


टैक्स छूट 45 लाख से कम के मकान के लिए 


सरकार का यह फैसला 45 लाख रुपये से कम का पहला मकान खरीदने वालों के लिए खासा फायदेमंद साबित हो सकता है. सरकार चाहती है कि सस्ते मकानों की बिक्री बढ़े ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अफोर्डेबल मकान की सुविधा हासिल हो. प्रॉपर्टी कंस्लटेंट्स और डेटा एनालिटिक्स फर्मों के मुताबिक सात-आठ बड़े शहरों में 2020 के दौरान मकानों की बिक्री 40 से 50 फीसदी घट गई है. उम्मीद है कि सरकार के इस फैसले से मकानों खास कर अफोर्डेबल हाउस की बिक्री में थोड़ी तेजी आएगी. सरकार  इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दे रही है. यही वजह है कि उसने सस्ते मकान खरीदने वालों को राहत देने की कोशिश की गई है.


कॉरपोरेट FD आपके लिए कैसे है फायदेमंद, कितना है इसमें जोखिम, जानें सबकुछ


Farmers Protest: किसान आंदोलन से इकॉनोमी को खतरा, हर रोज 3500 करोड़ रुपये का नुकसान