त्योहारों के मौसम में उत्तर प्रदेश में आज यानी 15 अक्टूबर 2026 से एक नया नियम लागू किया जा रहा है, जिसके तहत मिठाई की दुकानों पर बिकने वाली खुली मिठाइयों पर भी उनकी उपयोगी की अंतिम तारीख लिखना जरूरी होगा. यानी अब दुकानदारों को सिर्फ पैकेट बंद मिठाइयों पर ही नहीं, बल्कि दुकानों में खुली मिठाइयों पर भी यह बताना होगा कि उसका सेवन किस तारीख तक किया जा सकता है. 

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इस कदम का खास मकसद ग्राहकों को मिठाई की ताजगी और उसे इस्तेमाल करने की समय-सीमा की जानकारी देना है. ये नियम छोटे-बड़े सभी दुकानदारों पर लागू होगा. त्योहारों के दौरान मिठाइयों की खरीदारी बढ़ जाती है. ऐसे में इस नई व्यवस्था के तहत ग्राहकों को तय समय के बाद खराब मिठाई की बिक्री पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी. 

खुली मिठाइयों पर भी लिखनी होगी 'यूज बाय डेट'

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इस नए नियम के तहत अब दुकानों में ट्रे या कंटेनर में सजाकर बेची जाने वाली खुली मिठाइयों पर भी उसके इस्तेमाल की आखिरी तारीख बतानी होगी. हालांकि, दुकानदारों को यह जानकारी ऐसी जगह पर लगानी होगी, जहां ग्राहक आसानी से उसे देख सकें. अब तक कई दुकानों पर खुली मिठाइयों के मामले में ग्राहकों को उनकी उपयोग अवधि की जानकारी नहीं मिल पाती थी. लेकिन अब इस नए नियम के बाद खरीदारों को मिठाई खरीदने से पहले उसकी ताजगी से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी. 

मिठाइयों की शेल्फ लाइफ कितनी होगी?

मिठाइयों के खराब होने की अवधि उनकी सामग्री, बनाने के तरीके और रखरखाव पर निर्भर करती है. मिठाई की शेल्फ यानी वह कितने समय तक इस्तेमाल के लिए ठीक रह सकती है, यह दुकानदार को तय करना होता है. कुछ मिठाइयां कम समय तक ताजा रहती हैं, जबकि कुछ को उचित परिस्थितियों में अधिक समय तक रखा जा सकता है. जानकारी के मुताबिक, मिठाइयों की शेल्फ लाइफ एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है.

नियम नहीं मानने पर क्या होगी कार्रवाई?

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (FSDA) ने दुकानदारों को इस व्यवस्था का पालन करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इसमें जुर्माना लगाने से लेकर गंभीर मामलों में दुकान सील करने जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है.

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